भूमि के लिए सर्किल दरें वैज्ञानिक तरीके से तय की जानी चाहिए, जो वास्तविक बाजार मूल्य को दर्शाती हों, विशेषज्ञों की सेवाएं लें: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा

Update: 2025-03-29 11:23 GMT
भूमि के लिए सर्किल दरें वैज्ञानिक तरीके से तय की जानी चाहिए, जो वास्तविक बाजार मूल्य को दर्शाती हों, विशेषज्ञों की सेवाएं लें: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को सलाह दी कि सर्किल दरें (सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य जिस पर बिक्री या हस्तांतरण के दौरान संपत्ति पंजीकृत की जा सकती है) वैज्ञानिक तरीके से तय की जानी चाहिए, यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

"यह उचित होगा कि विशेषज्ञ समितियों द्वारा सर्किल दरें तय की जाएं, जिसमें न केवल सरकार के अधिकारी हों, बल्कि अन्य विशेषज्ञ भी हों जो बाजार की स्थितियों को समझते हों। व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से तय की गई सर्किल दरें अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कर संग्रह को बढ़ावा देने में योगदान दे सकती हैं।"

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि उचित और सटीक सर्किल दरें तय करने का प्रत्येक नागरिक पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

कोर्ट ने कहा,

"बढ़ी हुई दरें खरीदारों पर अनुचित वित्तीय बोझ डालती हैं। इसके विपरीत, कम मूल्यांकित दरें अपर्याप्त स्टांप शुल्क संग्रह की ओर ले जाती हैं, जिससे राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। न्यायालय ने कहा कि सर्किल दरें जो बाजार मूल्य को दर्शाती हैं, संपत्तियों के कम मूल्यांकन को रोककर राज्य के लिए उचित राजस्व संग्रह सुनिश्चित करती हैं।" न्यायालय ने कहा, "भूमि के बाजार मूल्य में भिन्नता उत्पन्न करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए जब सर्किल दरों का निर्धारण किया जाता है, तो इससे लेन-देन में पूर्वानुमान लगाने में सुविधा होती है और मुकदमेबाजी कम होती है। मानकीकृत सर्किल दरों को न्यूनतम या आधार मूल्य पर तय किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता से अधिक मूल्य वाले सर्किल दरों पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए कहना पूरी तरह अनुचित होगा।"

सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा लिखे गए निर्णय में कहा गया है कि सटीक सर्किल दरें कम मूल्यांकन को रोककर गैर-अनुपालन करदाताओं को रोक सकती हैं। तर्कसंगत और निष्पक्ष सर्किल दरें सुशासन को दर्शाती हैं और इसके लिए एक शर्त हैं। न्यायालय ने खेद के साथ कहा कि सर्किल दरों के उचित निर्धारण पर सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

न्यायालय ने सुझाव दिया,

"हमारी राय में, अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसे दिशा-निर्देश तैयार करने में सलाह दी जानी चाहिए जो सर्किल दरों को नियमित रूप से निर्धारित करने और संशोधित करने के लिए एक तैयार संदर्भ के रूप में कार्य कर सकें, ताकि वे बाजार की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित कर सकें।" न्यायालय उस मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें अपीलकर्ता, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (मध्य प्रदेश सरकार का उपक्रम) ने सिविल अपीलों के एक समूह में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिसूचित सर्किल दर बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई है, जिसके परिणामस्वरूप सड़क विकास के लिए निजी व्यक्तियों से भूमि अधिग्रहण करते समय स्टाम्प ड्यूटी की लागत अधिक हो गई है।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि यदि अपीलकर्ता का मानना ​​है कि अधिसूचित सर्किल दरें बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई हैं, तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करे कि दरें न तो अत्यधिक हों और न ही अनुपातहीन रूप से कम हों। हालांकि, अपीलकर्ता अधिसूचित सर्किल दरों के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने पर आपत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि नागरिकों को भी संपत्ति खरीदते समय ऐसा करना आवश्यक है।

न्यायालय ने कहा,

"संबंधित अधिकारियों को वैज्ञानिक तरीके से और कानून के अनुसार सर्किल दरें तय करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि सर्किल दरें न तो बढ़ाई जाएं और न ही अनुपातहीन रूप से कम हों। जब नागरिकों को अधिसूचित सर्किल दर पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना होता है, तो निजी व्यक्तियों से भूमि अधिग्रहण करने वाले राज्य विकास निगमों सहित सार्वजनिक प्राधिकरणों को इसका पालन करना चाहिए। हम अपीलकर्ता, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सर्किल दर के बारे में शिकायत करने की सराहना नहीं करते हैं। यदि सर्किल दर बढ़ाई गई है या वास्तविक बाजार मूल्य को नहीं दर्शाती है, तो राज्य सरकार पर सुधारात्मक कदम उठाने का दायित्व है। राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीन विकास निगम यह शिकायत नहीं कर सकते कि उन्हें राज्य द्वारा निर्धारित सर्किल दर पर भूमि अधिग्रहण करने के लिए मजबूर किया गया है।"

मामला

उपर्युक्त अवलोकन उस मामले में आया जिसमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (“एलएआरआर अधिनियम, 2013”) के तहत भूमि अधिग्रहण मुआवज़े पर विवाद शामिल था।

मुख्य मुद्दा यह था कि क्या "कटौती का सिद्धांत" (अविकसित भूमि के लिए मुआवज़ा कम करने के लिए उपयोग किया जाता है) 2013 अधिनियम के तहत लागू होता है, या क्या मुआवज़ा स्टाम्प ड्यूटी/सर्किल दरों (कलेक्टर के दिशा-निर्देश) के आधार पर सख्ती से निर्धारित किया जाना चाहिए।

इस मामले में, भूमि अधिग्रहण मुआवज़ा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिसूचित सर्किल दरों के अनुसार निर्धारित किया गया था। आयुक्त द्वारा मुआवज़े की राशि बढ़ाने के बाद, अपीलकर्ता ने कटौती के लिए तर्क दिया (यह दावा करते हुए कि भूमि अविकसित थी और इसके लिए बुनियादी ढाँचे की लागत की आवश्यकता थी)।

उच्च न्यायालय ने आयुक्त द्वारा निर्धारित मुआवज़े की राशि को बरकरार रखा और 2013 अधिनियम के तहत कटौती के सिद्धांत को खारिज कर दिया। इसके बाद, अपीलकर्ता-एमपी रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

न्यायालय ने कहा कि 2013 अधिनियम की योजना मनमाने कटौती के बिना उचित मुआवजा सुनिश्चित करती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य को लगता है कि सर्किल दरें बढ़ाई गई हैं, तो उसे उन्हें संशोधित करना चाहिए (न्यायालय में कटौती की मांग नहीं करनी चाहिए)।

तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।

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