Telangana MBBS/BDS Admissions: क्या स्थानीय कोटा मानदंड अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

Update: 2024-10-01 05:10 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 सितंबर) को एमबीबीएस प्रवेश के लिए तेलंगाना स्थानीय कोटा नियम से संबंधित मुद्दे पर सुनवाई करते हुए तेलंगाना राज्य को सुझाव दिया कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या नए मानदंड (चार साल लगातार अध्ययन और तेलंगाना में योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करना) अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू किए जा सकते हैं।

सुनवाई के दौरान, राज्य ने यह भी कहा कि वह याचिकाकर्ताओं के लिए एक बार के अपवाद के लिए पहले दी गई रियायत को रद्द करने पर विचार कर रहा है, जिन्होंने मानदंडों को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि मेडिकल प्रवेश में डोमिसाइल कोटा का लाभ पाने के लिए स्थायी निवासी को लगातार 4 साल तक तेलंगाना में अध्ययन या निवास करने की आवश्यकता नहीं है।

हाईकोर्ट के समक्ष, याचिकाओं के एक समूह ने तेलंगाना मेडिकल और डेंटल कॉलेज प्रवेश (एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश) नियम, 2017 (नियम 2017) के नियम 3 (ए) की वैधता को चुनौती दी थी, जिसे राज्य द्वारा 19 जुलाई को संशोधित किया गया था। संशोधन जीओ संख्या 33 दिनांक 19.7.2024 के अनुसार किया गया था।

नियम 2017 के संशोधित नियम 3 (ए) में प्रावधान है कि स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 'सक्षम प्राधिकारी कोटा' के तहत प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को लगातार 4 वर्षों की अवधि के लिए तेलंगाना राज्य में अध्ययन करना चाहिए या 4 वर्षों तक राज्य में रहना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार को तेलंगाना राज्य से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

20 सितंबर को, न्यायालय ने तेलंगाना राज्य के इस कथन को रिकॉर्ड में लेते हुए आपेक्षित आदेश पर रोक लगा दी थी कि वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ताओं के लिए एक बार की छूट देने के लिए तैयार है।

सुनवाई के दौरान तेलंगाना राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में कोचिंग लेने वाले उम्मीदवारों और विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों के बीच अंतर करना मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य द्वारा दी गई रियायत अन्य समस्याएं पैदा कर रही है क्योंकि यह उन छात्रों को बाहर कर रही है जिन्होंने याचिकाकर्ताओं से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

उन्होंने पीठ से कहा,

"समानता को हल करने का एक तरीका यह है कि मैं निर्देशों पर रियायत वापस ले लूं, फिर आप योग्यता के आधार पर निर्णय लें।"

तब सीजेआई ने खुलासा किया कि जब राज्य ने रियायत की पेशकश की, तो उन्हें 'असहज' महसूस हुआ क्योंकि इससे केवल मूल याचिकाकर्ताओं को ही लाभ होगा, अन्य उम्मीदवारों को नहीं जो हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते।

सीजेआई ने कहा,

"कुछ असहज था, मुझे लगा कि आप न्यायालय के समक्ष केवल कुछ व्यक्तियों को रियायत नहीं दे सकते... रियायत के साथ कुछ समस्या है।"

पिछली सुनवाई में न्यायालय ने उन अभ्यर्थियों को स्थानीय कोटा लाभ से वंचित करने पर चिंता व्यक्त की थी, जो तेलंगाना के स्थायी निवासी होते हुए भी मेडिकल परीक्षा से पहले पिछले 4 वर्षों में कोचिंग के लिए पड़ोसी राज्यों में गए थे। गोपाल एस ने आगे बताया कि वर्तमान स्थानीय मानदंड केवल राज्य स्तर पर काउंसलिंग चरण में ही सक्रिय होंगे, जब अभ्यर्थी नीट- यूजी परीक्षा दे चुके होंगे। इस प्रकार अभ्यर्थियों का यह तर्क कि संशोधित मानदंड प्रवेश प्रक्रिया के बीच में अनुचित रूप से लाए गए थे, कोई आधार नहीं रखता।

वास्तविक स्थानीय कोटा अभ्यर्थियों और पिछले 4 वर्षों से विदेश में रहने वाले या राज्य में नहीं रहने वाले अभ्यर्थियों के बीच अंतर करने के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, सीनियर एडवोकेट ने अभ्यर्थियों के डेटा पर विस्तृत विवरण प्राप्त करने के लिए समय मांगा था। पीठ ने मामले को गुरुवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की और राज्य से सभी प्रतिवादियों को इस बारे में सूचित करने को कहा।

सुनवाई से पहले, सीजेआई ने यह भी टिप्पणी की -

"यह कोई निर्देश नहीं है, लेकिन गोपाल एस बस यह देखें कि क्या यह (संशोधित मानदंड) अगले वर्ष से लागू किया जा सकता है"

सीनियर एडवोकेट सदन फरासत और पीवी दिनेश भी कुछ उम्मीदवारों के लिए उपस्थित हुए।

पृष्ठभूमि

तेलंगाना हाईकोर्ट के समक्ष, याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने तेलंगाना मेडिकल और डेंटल कॉलेज प्रवेश (एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश) नियम, 2017 (नियम 2017) के नियम 3(ए) की वैधता को चुनौती दी, जिसे राज्य द्वारा 19 जुलाई को संशोधित किया गया था।

आक्षेपित प्रावधान के अनुसार, स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 'सक्षम प्राधिकारी कोटा' के तहत प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को तेलंगाना राज्य में 4 साल की अवधि के लिए अध्ययन करना होगा या 4 साल तक राज्य में रहना होगा।

विशेष रूप से, नियम 3(iii) राज्य के स्थायी निवासियों के लिए 'स्थानीय उम्मीदवारों' को 85% आरक्षण प्रदान करता है।

अपने फैसले में चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस जे श्रीनिवास राव की पीठ ने 2017 के नियमों के नियम 3(ए) पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे 19 जुलाई, 2024 को जीओ एम एस सं.33 द्वारा संशोधित किया गया था। इस नियम का प्राथमिक उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित करना है। अदालत ने माना कि अगर इस नियम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, तो इससे देश भर के छात्रों को तेलंगाना के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे संभावित रूप से राज्य के स्थायी निवासियों को नुकसान पहुंचाने वाले सहयोगी छात्रों को लाभ होगा।

न्यायालय ने यह भी कहा कि एक और अधिक कठोर शर्त जोड़ी गई है कि उम्मीदवार को तेलंगाना राज्य में योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

पीठ ने 2017 के नियमों के नियम 3(ए) और 3(iii) को "पढ़ा" और व्याख्या की कि ये नियम तेलंगाना के स्थायी निवासियों पर लागू नहीं होने चाहिए। हाईकोर्ट ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371डी(2)(बी)(ii) के अनुरूप माना, जो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में राज्य के विभिन्न हिस्सों के लोगों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।

"इसलिए, हम तेलंगाना मेडिकल और डेंटल कॉलेज एडमिशन (एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश) नियम, 2017 के नियम 3(ए) और 3(iii) को पढ़ते हैं, जैसा कि जी ओ एम एस सं.33, दिनांक 19.07.2024 द्वारा संशोधित किया गया है। यह माना जाता है कि उपर्युक्त नियम तेलंगाना राज्य के स्थायी निवासियों पर लागू नहीं होगा। इस प्रकार, ऊपर बताए गए तरीके से नियम को पढ़ना भारत के संविधान के अनुच्छेद 371डी(2)(बी)(ii) के उद्देश्य के अनुरूप भी होगा, यानी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों के लोगों के लिए विशेष प्रावधान करना।"

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी सुझाव दिया कि वह यह निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश/नियम बनाए कि किसी छात्र को तेलंगाना राज्य का स्थायी निवासी कब माना जा सकता है।

"हम निर्देश देते हैं कि 2017 के नियमों के नियम 3(ए), जैसा कि जीओ एम एस सं.33, दिनांक 19.07.2024 द्वारा संशोधित किया गया है, की व्याख्या इस प्रकार की जाएगी कि याचिकाकर्ता तेलंगाना राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, यदि उनका निवास तेलंगाना राज्य का है या वे तेलंगाना राज्य के स्थायी निवासी हैं। रोक में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा यह पता लगाने के लिए कोई दिशा-निर्देश/नियम नहीं बनाए गए हैं कि कोई छात्र तेलंगाना राज्य का निवासी/स्थायी निवासी है या नहीं। इसलिए, हम सरकार को यह निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश/नियम बनाने की स्वतंत्रता देते हैं कि किसी छात्र को तेलंगाना राज्य का स्थायी निवासी कब माना जा सकता है।"

उल्लेखनीय है कि अगस्त 2023 में, मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और जस्टिस टी विनोद कुमार की हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 2017 के नियमों के नियम 3(III)(B) को पढ़ा।

2017 के नियमों के नियम 3(III)(B) में यह प्रावधान था कि यदि कोई व्यक्ति परीक्षा से पहले लगातार चार साल राज्य में अध्ययन करता है या परीक्षा से पहले लगातार 7 साल राज्य में रहता है, तो उसे स्थानीय उम्मीदवार माना जाएगा।

पीठ ने स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कानून के इरादे का सम्मान करते हुए नियम को रद्द करने से परहेज किया। न्यायालय ने इसे पढ़ते हुए कहा कि यह राज्य के स्थायी निवासियों पर लागू नहीं होगा।

मामला: तेलंगाना राज्य और अन्य बनाम कल्लूरी नागा नरसिंह अभिराम और अन्य एसएलपी(सी) संख्या 21536-21588/2024

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