स्वाति मालीवाल मारपीट मामला: बिभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत खारिज करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Update: 2024-07-25 12:57 GMT

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत पर कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिन्होंने आरोप लगाया कि 13 मई को जब वह केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं, तो कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी।

शिकायत के बाद कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, उन्होंने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया और सवालों के जवाब टाल-मटोल वाले दिए। यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बताया, जो सच्चाई को उजागर करने के लिए जांच में एक महत्वपूर्ण जानकारी है।

शुरुआत में कुमार ने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया, लेकिन 27 मई को उन्हें राहत नहीं मिली। सेशन कोर्ट ने 7 जून को उनकी दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।

पीड़ित कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, यह देखते हुए कि हालांकि वह मुख्यमंत्री के निजी सचिव के रूप में ही नियुक्त हैं, लेकिन उनका काफी प्रभाव है। जज ने कहा कि मौजूदा स्थिति में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर कुमार को जमानत पर रिहा किया जाता है तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है।

हाईकोर्ट ने कहा,

"आरोप की प्रकृति और गंभीरता तथा गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता।"

हाईकोर्ट ने आगे कहा कि घटना के बाद जो घटनाक्रम सामने आया, उससे पता चलता है कि मालीवाल अकारण क्रूर हमले का सामना करते हुए सदमे की स्थिति में थीं।

कहा गया,

"चूंकि शिकायतकर्ता खुद राजनीतिक दल की प्रतिष्ठित सदस्य हैं, इसलिए याचिकाकर्ता की शक्तिशाली स्थिति को देखते हुए उन्होंने शिकायत दर्ज कराने के बारे में दोबारा सोचा। ऐसे में उसी दिन पुलिस स्टेशन जाने और एसएचओ को सूचित करने का साहस जुटाने के बावजूद, शिकायतकर्ता एफआईआर दर्ज कराए बिना वापस लौट आया।"

इसमें आगे कहा गया,

"विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों में इस स्तर पर यह अनुमान लगाना बेतुका हो सकता है कि याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया गया और आरोप मनगढ़ंत हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर शिकायतकर्ता के पास याचिकाकर्ता को फंसाने का कोई मकसद नहीं था।"

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कुमार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कुमार के अनुसार, यह आपराधिक मशीनरी के दुरुपयोग और छलपूर्ण जांच का क्लासिक मामला है, क्योंकि उन्होंने और मालीवाल दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन केवल मालीवाल के मामले की जांच की जा रही है। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि मालीवाल प्रभावशाली व्यक्ति हैं (संसद सदस्य होने के नाते)। यह भी आरोप लगाया गया कि उन्हें झूठे और तुच्छ मामलों में फंसाने की हद तक गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई और मालीवाल की एफआईआर एक नापाक इरादे से उत्पन्न हुई।

केस टाइटल: बिभव कुमार बनाम दिल्ली राज्य, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 009817 - / 2024

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