शिंदे गुट को अयोग्य ठहराने से महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के इनकार के खिलाफ शिवसेना यूबीटी की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-03-01 06:37 GMT

सुप्रीम कोर्ट एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के इनकार को चुनौती देने वाली शिवसेना के सदस्य (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) द्वारा दायर याचिका पर 7 मार्च, 2024 को सुनवाई करने पर सहमत हो गया।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तत्काल सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

सिब्बल ने कहा कि मामले में सुनवाई की जरूरत है और अनुरोध किया कि इसे गैर-विविध दिन पर सूचीबद्ध किया जाए।

सीजेआई ने 7 मार्च को पोस्ट करने पर सहमति जताई।

सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने एकनाथ शिंदे समूह का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले 12 फरवरी को पीठ ने सुनवाई टालते हुए कहा कि पहले याचिका की सुनवाई योग्यता के सवाल पर विचार किया जाएगा।

पिछली सुनवाई में सीनियर एडवोकेट साल्वे ने यह बताते हुए कि शिंदे समूह ने स्पीकर के आदेश के उस हिस्से को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उद्धव सेना के सदस्यों को अयोग्य ठहराने से इनकार किया गया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाया।

सीजेआई ने जब पूछा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट क्यों नहीं जा सकता, तो सिब्बल ने कहा कि स्पीकर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन है और मामले को सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर ही सुलझाया जाना सबसे अच्छा है।

यह मामला शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सदस्य सुनील प्रभु ने अदालत में दायर किया, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर द्वारा 10 जनवरी को पारित आदेश को चुनौती दी।

केस: सुनील प्रभु बनाम एकनाथ शिंदे एसएलपी (सी) नंबर 1644-1662/2024

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