Delhi Liquor Policy Case | AAP सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका और ED की गिरफ्तारी के खिलाफ चुनौती पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 मार्च) को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) नेता संजय सिंह की चुनौती और जमानत याचिका को मंगलवार यानी 19 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ गिरफ्तार सांसद (सांसद) द्वारा दायर दो विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पहली याचिका मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ चुनौती है, जबकि दूसरी जमानत के लिए याचिका है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में उनकी गिरफ्तारी रद्द करने से इनकार कर दिया था। पिछले महीने उसने जमानत के उनके अनुरोध अस्वीकार कर दिया था।
आखिरी अवसर पर, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत मामले में जमानत की मांग करने वाली सिंह की नवीनतम याचिका को उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी पिछली विशेष अनुमति याचिका के साथ टैग करने का निर्देश दिया गया।
ED की ओर से एडवोकेट जोहेब हुसैन ने अदालत को सूचित किया कि सिंह की जमानत याचिका पर केंद्रीय एजेंसी का जवाब दाखिल करने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा,
"इस मामले में 26 फरवरी को नोटिस जारी किया गया। हमारा जवाब तैयार है। हम इसे आज ही डाल रहे हैं। दूसरे मामले में दलीलें पूरी हो चुकी हैं।"
जस्टिस खन्ना ने सिंह के वकील, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा,
"क्या हम इसे अगले मंगलवार को ले सकते हैं।"
सीनियर वकील ने जब अपनी सहमति दी तो पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए मंगलवार, 19 मार्च को पोस्ट करने का निर्देश दिया।
मामले का विवरण
1. संजय सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 14510/2023
2. संजय सिंह बनाम प्रवर्तन निदेशालय | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 2558/2024