Delhi Liquor Policy Scam | सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर ED से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत याचिका पर सोमवार (26 फरवरी) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने इस मामले में सिंह को जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के 7 फरवरी के फैसले के खिलाफ सिंह की विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया और उस केंद्रीय एजेंसी से जवाब मांगा, जिसने पिछले साल अक्टूबर में AAP नेता को गिरफ्तार किया था।
सिंह की ओर से सीनियर डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।
सिंह ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में भी चुनौती दी।
जस्टिस शर्मा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पिछले साल उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनकी याचिका अभी भी लंबित है।
जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली वही पीठ 5 मार्च को अन्य विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करेगी।
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत मामले में जमानत की मांग करने वाली सिंह की नवीनतम याचिका को सोमवार की सुनवाई के दौरान पीठ द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी पिछली विशेष अनुमति याचिका के साथ टैग करने का निर्देश दिया गया। दोनों याचिकाओं पर अब 5 मार्च को सुनवाई होनी है।
केस टाइटल- संजय सिंह बनाम प्रवर्तन निदेशालय | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 2558/2024