सुप्रीम कोर्ट ने 1999 की RPSC भर्ती में दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए 1% आरक्षण लागू करने में विफल रहने पर राजस्थान सरकार की खिंचाई की
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित 1999 की भर्ती प्रक्रिया में राज्य सेवाओं में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण की आवश्यकता का अनुपालन नहीं करने के लिए राजस्थान राज्य की खिंचाई की।
जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ 98 प्रतिशत दृष्टिहीनता से पीड़ित उम्मीदवार की अपील पर विचार कर रही थी, जिसे राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 1999 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले एकमात्र दृष्टिहीन उम्मीदवार होने के बावजूद इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया था।
अपीलकर्ता के साथ अन्याय न हो, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 25 सितंबर, 2024 को सूचीबद्ध किया है।
कोर्ट ने कहा,
"हम पाते हैं कि यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी राजस्थान राज्य ने दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (संक्षेप में, 1995 अधिनियम) के प्रावधानों को लागू नहीं किया। बेशक, 1995 अधिनियम की धारा 33 के प्रावधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। प्रावधान के तहत अधिसूचना के अभाव में 1995 अधिनियम की धारा 33 के अनुसार आरक्षण प्रदान करना राज्य का कर्तव्य था। अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए 1 प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए थे। इस प्रकार, राज्य सरकार की ओर से 1995 अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण उल्लंघन हुआ है।"
धारा 33 में यह अनिवार्य किया गया कि प्रत्येक उपयुक्त सरकार को प्रत्येक प्रतिष्ठान में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कम से कम 3 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित करनी चाहिए, जिन्हें निम्नानुसार विभाजित किया गया:
1. अंधेपन या कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए 1 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं।
2. 1 प्रतिशत श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।
3. 1 प्रतिशत लोकोमोटर विकलांगता या मस्तिष्क पक्षाघात वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।
धारा 33 के प्रावधान में कहा गया कि सरकार अधिसूचना के माध्यम से कुछ प्रतिष्ठानों को इन आरक्षण आवश्यकताओं से छूट दे सकती है, जो कि प्रतिष्ठान में किए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के कार्य और अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर होगी।
न्यायालय ने नोट किया कि राज्य के जवाबी हलफनामे के अनुसार, 1999 में की गई भर्ती राजस्थान शारीरिक रूप से दिव्यांग रोजगार नियम, 1976 पर आधारित थी, जिसमें समूह 'ए' और 'बी' पदों में आरक्षण का प्रावधान नहीं था।
राज्य के हलफनामे में आगे कहा गया कि 1999 की भर्ती के दौरान लागू नियमों के तहत शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण केवल अधीनस्थ सेवाओं में लागू था, न कि राज्य सेवाओं में।
हलफनामे में इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण को "क्षैतिज आरक्षण" के रूप में वर्गीकृत किया गया और संकेत दिया गया कि ऐसे आरक्षणों को उचित श्रेणी, जैसे कि एससी, एसटी या सामान्य के भीतर माना जाना चाहिए।
हलफनामे में तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार होने के नाते कट-ऑफ अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी गई थी, लेकिन फिर भी वह योग्य नहीं था।
केस टाइटल- भुवनेश्वर सिंह बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग और अन्य।