पिता मुख्तार अंसारी के 'फातिहा' में शामिल होने की बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

Update: 2024-04-05 12:03 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में उन्होंने गैंगस्टर से नेता बने अपने पिता मुख्तार अंसारी के सम्मान में 10 अप्रैल को होने वाले 'फातिहा' में शामिल होने की अनुमति मांगी है। मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। वह आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे।

गौरतलब है कि अब्बास अंसारी फिलहाल हथियार लाइसेंस मामले में जेल में हैं। पिछले साल नवंबर में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि नई दिल्ली में उनके परिसर से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए थे। हाईकोर्ट ने आगे अंसारी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के जोखिम का हवाला दिया।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अंसारी के वकील ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जस्टिस संदीप मेहता की बेंच को बताया कि याचिका मूल रूप से अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दायर की गई। हालांकि, इसे समय पर सूचीबद्ध नहीं किया जा सका। ऐसे में अब्बास अब 10 अप्रैल को होने वाले फातिहा में भाग लेना चाहते हैं।

नोटिस जारी करते हुए बेंच ने अब्बास को अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी और मामले को 9 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया। संशोधित याचिका की कॉपी इस बीच प्रतिवादी-राज्य को देने का निर्देश दिया गया।

जस्टिस कांत ने आदेश दिया,

"रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि जरूरत पड़ने पर चीफ जस्टिस की पूर्व मंजूरी लेने के बाद मामले को 9 अप्रैल को सूचीबद्ध किया जाए।

हालांकि, न्यायाधीश को अब्बास के वकील को यह स्पष्ट करते हुए सुना गया कि वह 8 अप्रैल को अदालत में उपस्थित नहीं होंगे। इसलिए मामले को 9 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं।

वकील को 9 अप्रैल की सुबह मामले का उल्लेख करने के लिए कहा गया।

केस टाइटल: अब्बास अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, डायरी नंबर 14377/2024

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