सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सरकारी स्कूलों में RTE Act लागू न करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

Update: 2024-03-06 05:36 GMT

बिहार में सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति का आरोप लगाने वाली और राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के प्रावधानों को लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी किया और अधिकारियों से जवाब मांगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ याचिकाकर्ता/सामाजिक न्यायविद-ए सिविल राइट्स ग्रुप द्वारा पटना हाईकोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उसके द्वारा दायर समान मुद्दों पर आधारित जनहित याचिका खारिज कर दी गई थी।

कथित तौर पर, याचिकाकर्ता की टीम ने बिहार के सरकारी स्कूलों का मूल्यांकन किया और उचित कक्षाओं, स्वच्छता सुविधाओं और पर्याप्त संख्या में शिक्षकों सहित महत्वपूर्ण सुविधाओं में गंभीर कमियां पाईं। अभ्यास के दौरान, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों के स्कूल कथित तौर पर खतरनाक स्थिति में पाए गए, जिससे स्टूडेंट और शिक्षण कर्मचारियों के जीवन और कल्याण को खतरा पैदा हो गया।

टीम ने आगे कहा कि स्टूडेंट के बीच मध्याह्न भोजन का वितरण स्वच्छ और सम्मानजनक तरीके से नहीं किया जा रहा है। एक और चिंताजनक अवलोकन यह है कि नामांकित स्टूडेंट में से 50% से अधिक छात्र इन स्कूलों से लगातार अनुपस्थित हैं।

इन निष्कर्षों की ओर इशारा करते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि 2009 अधिनियम को बिहार में प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। जनहित याचिका के साथ इसने अपनी टीम द्वारा संकलित 27 सरकारी स्कूलों की स्थिति का विवरण देते हुए व्यापक रिपोर्ट दायर की।

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को गलत बताते हुए खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता अपनी रिपोर्ट के साथ आगे आया, जिसके आधार पर वह निर्देश मांग रहा है, लेकिन उस पर विचार नहीं किया जा सका।

बिहार सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि बिहार में प्राथमिक स्तर की शिक्षा को अद्यतन करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं और जिला शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मंगाकर स्कूलों की नियमित निगरानी की जा रही है।

इस आदेश से दुखी होकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

केस टाइटल: सामाजिक न्यायविद, नागरिक अधिकार समूह और अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, अपील के लिए विशेष अनुमति (सी) नंबर 4726/2024

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