Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत बढ़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर, 2021 में चार किसानों की हत्या से संबंधित लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पहले दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि सुनवाई की आखिरी तारीख यानी 26 सितंबर, 2023 के बाद से मामले की प्रगति पर ट्रायल कोर्ट से कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इस पर विचार करते हुए इसने रजिस्ट्री को इसे प्राप्त करने का निर्देश दिया।
यह मामला अक्टूबर 2021 में 8 लोगों (4 किसानों, एक पत्रकार और 3 भाजपा कार्यकर्ताओं) की हत्या से जुड़ा है, जब मिश्रा के काफिले के वाहन कथित तौर पर उत्तर प्रदेश में किसानों के एक समूह पर चढ़ गए थे, जो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। .
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी, 2022 को मिश्रा को जमानत दे दी, लेकिन अप्रैल, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे यह कहते हुए रद्द कर दिया कि हाईकोर्ट ने अप्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा और प्रासंगिक कारकों की अनदेखी की।
जमानत अर्जी हाईकोर्ट को भेज दी गई। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ घटना में मारे गए किसानों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
25 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को अंतरिम जमानत का लाभ देते हुए निर्देश दिया कि वह अंतरिम जमानत का लाभ उठाने के 1 सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ दें और राहत के दौरान यूपी या दिल्ली में न रहें। इस आदेश के माध्यम से ट्रायल कोर्ट को सुनवाई की प्रत्येक तारीख के बाद प्रगति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही प्रत्येक तारीख पर जांच किए गए गवाहों का विवरण भी भेजा गया।
सुनवाई की पिछली तारीख पर मिश्रा की जमानत शर्तों में ढील दी गई, जिससे उन्हें अपनी बीमार मां और बेटी की देखभाल करने की याचिका को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में रहने की अनुमति मिली थी।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ट्रायल कोर्ट से कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, मामला स्थगित करना पड़ा।
केस टाइटल: आशीष मिश्रा उर्फ मोनू बनाम यूपी राज्य। एसएलपी (सीआरएल) नंबर 7857/2022