S. 319 CrPC | पुलिस द्वारा आरोप-पत्र में नाम हटाए गए आरोपी को न्यायालय द्वारा अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने से सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अतिरिक्त आरोपी को बुलाने पर रोक नहीं लगेगी।
न्यायालय ने कहा कि यदि मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य यह संकेत देते हैं कि किसी व्यक्ति को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जाना चाहिए तो CrPC की धारा 319 के तहत ट्रायल कोर्ट के पास उन्हें अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने का विवेकाधीन अधिकार है, भले ही उनका नाम FIR में न हो या पुलिस क्लोजर रिपोर्ट में उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया हो।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट पुलिस जांच या क्लोजर रिपोर्ट से बाध्य नहीं है, लेकिन उसे ट्रायल के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अतिरिक्त आरोपी को बुलाने के लिए अपने विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग करना चाहिए।
कोर्ट ने कहा,
“CrPC की धारा 319 को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर। साथ ही उपरोक्त दो निर्णयों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ट्रायल कोर्ट के पास अन्य आरोपियों के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति को जोड़ने का निस्संदेह अधिकार है, यदि अदालत कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रस्तुत साक्ष्य पर संतुष्ट है कि जिन व्यक्तियों को आरोपी के रूप में नहीं रखा गया, उन्हें मुकदमे का सामना करना चाहिए। यह भी स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति को भले ही शुरू में FIR में आरोपी के रूप में नामित किया गया हो, लेकिन आरोप पत्र दायर नहीं किया गया हो, फिर भी मुकदमे का सामना करने के लिए जोड़ा जा सकता है।''
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अतिरिक्त आरोपी के रूप में अपीलकर्ताओं को धारा 319 CrPC के तहत समन जारी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
याचिकाकर्ताओं का नाम 2018 में हुई एक हत्या की घटना के बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 307, 147, 148 और 149 के तहत दर्ज FIR में दर्ज किया गया। शुरुआत में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके याचिकाकर्ताओं को दोषमुक्त कर दिया, लेकिन मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह (पीडब्लू 3) के मौखिक साक्ष्य ने याचिकाकर्ताओं को फंसा दिया। इस गवाही के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 319 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि कथित अपराध से उन्हें दोषमुक्त करने के लिए क्लोजर फाइल किए जाने के बाद उन्हें अतिरिक्त आरोपी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता। उनकी दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने विवादित फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि क्लोजर रिपोर्ट या पुलिस जांच ट्रायल कोर्ट के लिए यह तय करने के लिए सबूत नहीं है कि किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाया जाना चाहिए या नहीं। न्यायालय ने कहा कि जब मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य समन का समर्थन करने योग्य पाए जाते हैं तो क्लोजर रिपोर्ट के रूप में जांच अधिकारी की संतुष्टि मायने नहीं रखती।
इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को समन करने के लिए ट्रायल कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग ट्रायल के चरण में किया जा सकता है, बशर्ते कि ट्रायल के दौरान प्रस्तावित आरोपी के खिलाफ कुछ साक्ष्य सामने आएं।
इस प्रकार, यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां शिकायतकर्ता को ट्रायल कोर्ट से अन्य व्यक्तियों को भी समन करने का आग्रह करने के लिए विरोध याचिका दायर करने का अवसर देने का चरण बीत चुका है, जिनका नाम FIR में था, लेकिन आरोप-पत्र में शामिल नहीं थे, उस मामले में भी न्यायालय अभी भी धारा 319 CrPC के आधार पर शक्तिहीन नहीं है। यहां तक कि FIR में नामित लेकिन आरोप-पत्र में शामिल नहीं किए गए व्यक्तियों को भी ट्रायल का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है, बशर्ते कि ट्रायल के दौरान प्रस्तावित आरोपी के खिलाफ कुछ साक्ष्य सामने आएं।
न्यायालय ने CrPC की धारा 319 के संबंध में कानून के निम्नलिखित सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है:
“1. CrPC की धारा 319 और साथ ही उपरोक्त दो निर्णयों को ध्यान से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ट्रायल कोर्ट के पास किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो आरोपी नहीं है, अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए जोड़ने का निस्संदेह अधिकार है, यदि न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट हो जाता है कि जिन व्यक्तियों को आरोपी नहीं बनाया गया, उन्हें मुकदमे का सामना करना चाहिए। यह भी स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति को भले ही शुरू में FIR में आरोपी के रूप में नामित किया गया हो, लेकिन आरोप पत्र दायर नहीं किया गया हो, फिर भी मुकदमे का सामना करने के लिए जोड़ा जा सकता है।
2. ट्रायल कोर्ट ऐसे व्यक्तियों को आरोपी के रूप में जोड़ने के लिए ऐसा कदम केवल उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उठा सकता है, न कि आरोप पत्र या केस डायरी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, क्योंकि आरोप पत्र या केस डायरी में निहित ऐसी सामग्री साक्ष्य नहीं बनती है।
3. CrPC की धारा 319 के तहत न्यायालय की शक्ति FIR में संबंधित व्यक्ति का नाम लेने या न लेने से नियंत्रित या शासित नहीं होती है। न ही यह संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर निर्भर है। जहां तक इस तर्क का संबंध है कि धारा 319 में आया वाक्यांश 'कोई भी व्यक्ति जो आरोपी नहीं है' इसके प्रभाव से उस आरोपी को बाहर करता है, जिसे पुलिस ने कोड की धारा 169 के तहत रिहा कर दिया है और आरोप पत्र के कॉलम नंबर 2 में दिखाया गया है, इस तर्क को केवल खारिज करने के लिए कहा जाना चाहिए। उक्त अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को कवर करती है जिस पर पहले से न्यायालय द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है और धारा 319 (1) जैसे प्रावधान को लागू करने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जिन व्यक्तियों को जांच के दौरान पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया, लेकिन जिनके खिलाफ अपराध में उनकी संलिप्तता दिखाने वाले साक्ष्य आपराधिक न्यायालय के समक्ष आते हैं, वे भी उक्त अभिव्यक्ति में शामिल हैं।
4. जांच अधिकारी के रिकॉर्ड पर विचार करके नए अभियुक्तों को जोड़ने के लिए आवेदन खारिज करना ट्रायल कोर्ट के लिए उचित नहीं होगा। जब शिकायतकर्ता का साक्ष्य स्वीकार करने योग्य पाया जाता है तो जांच अधिकारी की संतुष्टि शायद ही मायने रखती है। यदि जांच अधिकारी की संतुष्टि को निर्णायक माना जाता है तो धारा 319 का उद्देश्य विफल हो जाएगा।
केस टाइटल: ओएमआई @ ओमकार राठौर और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य।