NDPS Act | आरोपी ने मालिक की जानकारी या मिलीभगत के बिना वाहन का इस्तेमाल किया है तो जब्त वाहन को जब्त नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2025-01-08 08:07 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मादक पदार्थों के कथित परिवहन के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत जब्त वाहन को जब्त नहीं किया जा सकता, यदि वाहन का मालिक यह साबित कर सके कि आरोपी व्यक्ति ने मालिक की जानकारी या मिलीभगत के बिना वाहन का इस्तेमाल किया है।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा,

“जब्त वाहन को जब्त नहीं किया जा सकता, यदि जब्त वाहन का मालिक यह साबित कर सके कि आरोपी व्यक्ति ने मालिक की जानकारी या मिलीभगत के बिना वाहन का इस्तेमाल किया है और उसने आरोपी व्यक्ति द्वारा जब्त वाहन के ऐसे इस्तेमाल के खिलाफ सभी उचित सावधानियां बरती हैं।”

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब्त वाहनों को ट्रायल कोर्ट द्वारा तभी जब्त किया जा सकता है, जब मुकदमा पूरा हो जाए यानी जब अभियुक्त को दोषी ठहराया जाए या बरी कर दिया जाए या बरी कर दिया जाए तथा जब्ती का आदेश पारित करने से पहले जब्त वाहन पर किसी भी अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाए।

न्यायालय ने कहा,

“इस न्यायालय का विचार है कि जब्त वाहनों को ट्रायल कोर्ट द्वारा तभी जब्त किया जा सकता है, जब मुकदमा समाप्त हो जाए, जब अभियुक्त को दोषी ठहराया जाए या बरी कर दिया जाए । इसके अलावा यहां तक ​​कि न्यायालय का विचार है कि वाहन जब्ती के योग्य है उसे जब्ती का आदेश पारित करने से पहले जब्त वाहन पर किसी भी अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना चाहिए।”

पूरा मामला

न्यायालय गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस निर्णय के विरुद्ध दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें CrPC की धारा 451 और 457 के तहत अपीलकर्ता के जब्त ट्रक को अंतरिम रूप से रिहा करने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा गया था।

हाईकोर्ट के निर्णय को दरकिनार करते हुए जस्टिस मनमोहन द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) उन वाहनों की अंतरिम रिहाई पर रोक नहीं लगाता, जिन्हें कथित तौर पर प्रतिबंधित पदार्थों के परिवहन के लिए जब्त किया गया। न्यायालय ने कहा कि जब्त वाहन को सीआरपीसी की धारा 451 और 457 के तहत छोड़ा जा सकता है।

केस टाइटल: बिश्वजीत डे बनाम असम राज्य

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