अभियोजन पक्ष पुलिस को दिए गए पिछले बयानों के आधार पर अदालती गवाह के बयानों का खंडन नहीं कर सकता; लेकिन अदालत ऐसा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "अदालती गवाह"- वह व्यक्ति जिसे अदालत ने CrPC की धारा 311 और साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 165 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गवाह के तौर पर बुलाया है - अभियोजन पक्ष द्वारा पुलिस को दिए गए गवाह के पिछले बयानों का इस्तेमाल करके जिरह नहीं की जा सकती।
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा:
"न्यायालय के गवाहों से किसी भी पक्ष द्वारा क्रॉस एक्जामिनेशन की जा सकती है, लेकिन केवल न्यायालय की अनुमति से। इसके अलावा, क्रॉस एक्जामिनेशन केवल उसी तक सीमित होनी चाहिए, जो इस गवाह ने न्यायालय के प्रश्नों के उत्तर में कही है। न्यायालय के गवाह को पुलिस के समक्ष दिए गए उसके पिछले बयानों यानी CrPC की धारा 161 के तहत बयानों का खंडन नहीं किया जा सकता। CrPC की धारा 162(1)5 के प्रावधान से यह स्पष्ट है कि केवल अभियोजन पक्ष के गवाहों को उनके पिछले CrPC की धारा 161 बयानों के विरुद्ध खंडन किया जा सकता है। CrPC की धारा 162(1) के प्रावधान के तहत किसी भी अभियोजन पक्ष के गवाह के CrPC की धारा 161 के बयानों का इस्तेमाल बचाव पक्ष द्वारा क्रॉस एक्जामिनेशन के दौरान ऐसे गवाह का खंडन करने के लिए किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष भी पुलिस के समक्ष दिए गए पिछले बयानों के बारे में क्रॉस एक्जामिनेशन के दौरान अपने स्वयं के गवाह का खंडन कर सकता है, लेकिन फिर से यह केवल न्यायालय की अनुमति से ही किया जा सकता है।"
महाबीर मंडल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (1972) 1 एससीसी 748 और दीपकभाई जगदीशचंद्र पटेल बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य (2019) 16 एससीसी 547 के निर्णयों का संदर्भ दिया गया।
साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायालय गवाह के पिछले बयानों का खंडन कर सकता है।
न्यायालय ने कहा,
"फिर भी इनमें से कोई भी प्रतिबंध न्यायालय पर लागू नहीं होता है, जिसके पास साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत कोई भी प्रश्न पूछने का व्यापक अधिकार है। न्यायालयों को ऐसे प्रश्न पूछने से नहीं रोका गया, जो पुलिस के समक्ष दिए गए पिछले बयानों के साथ गवाह के विरोधाभासी हो सकते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत न्यायालय की विशेष शक्तियां CrPC की धारा 162 के प्रावधानों द्वारा बाधित या नियंत्रित नहीं होती हैं।"
रघुनंदन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1974) 4 एससीसी 186 का संदर्भ दिया गया।
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