एनजीटी एक विशिष्ट तरीके से कानून निर्माण शक्ति के प्रयोग के निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट शिमला विकास योजना को मंज़ूरी दी
सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में शिमला विकास योजना, 2041 को यह कहते हुए मंज़ूरी दे दी कि विकास योजना को विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टों और पर्यावरण और पारिस्थितिक पहलुओं सहित विभिन्न पहलुओं के संबंध में किए गए अध्ययनों पर विचार करने के बाद अंतिम रूप दिया गया है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ("एनजीटी") के निष्कर्ष को खारिज करते हुए, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि विकास योजना में पर्यावरण और पारिस्थितिक चिंताओं का ध्यान रखते हुए और उन्हें संबोधित करते हुए विकास की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल हैं। न्यायालय ने विकास और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता व्यक्त की, जहां उसने कहा कि बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए विकासात्मक गतिविधियों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि पर्यावरण और पारिस्थितिक संरक्षण के संबंध में मुद्दों को संबोधित भी किया जाए।
इस प्रकार, अदालत ने पाया कि विकास योजना, जिसे वैधानिक प्रावधानों का सहारा लेने और उसकी कठोरता से गुजरने के बाद अंतिम रूप दिया गया है, को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है, जिससे संपूर्ण विकासात्मक गतिविधियां रुक जाएंगी।
तथ्यात्मक पृष्ठभूमि
हिमाचल प्रदेश राज्य ने एनजीटी के पहले आदेश के तहत जारी निर्देशों के अनुसरण में और टीसीपी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए 1978 नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8 फरवरी 2022 को एक मसौदा विकास योजना प्रकाशित की। इस बीच, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्रस्तुत एक मूल आवेदन पर, एनजीटी ने 12 मई 2022 के अंतरिम आदेश के माध्यम से, मसौदा विकास योजना पर रोक लगा दी और हिमाचल प्रदेश राज्य को मसौदा विकास योजना के अनुसरण में कोई और कदम उठाने से रोक दिया।इससे व्यथित होकर, हिमाचल प्रदेश राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष सिविल रिट याचिका दायर की। लंबित होने के बावजूद एनजीटी ने अपने दूसरे आदेश में कहा कि विकास योजना का मसौदा एनजीटी के पहले आदेश के विपरीत होने के कारण अवैध है और इसे प्रभावी नहीं बनाया जा सकता।
पिछली हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2022 में स्वीकृत शिमला विकास योजना को बाधाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि मई 2022 में एनजीटी द्वारा जारी स्थगन आदेशों के कारण यह अमल में नहीं आ सकी। ट्रिब्यूनल ने पूर्व में जारी आदेशों के साथ विरोधाभास का हवाला देते हुए योजना को अवैध मान कि 2017 योजना का उद्देश्य शिमला में अनियोजित निर्माण को नियंत्रित करना है। अपीलकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें रिट याचिका में संशोधन करने की प्रार्थना की गई ताकि एनजीटी के दूसरे आदेश को चुनौती दी जा सके। चूंकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा संबंधित मामले में से एक में सामान्य मुद्दों पर विचार किया गया था, इसलिए, न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को अपने समक्ष स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
न्यायालय द्वारा अवलोकन
सबसे पहले, अदालत ने कानून के उद्देश्य और लक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम की विधायी योजना पर चर्चा की, जहां उसने पाया कि टीसीपी अधिनियम को योजना और विकास और भूमि के उपयोग के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है; यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकास योजनाओं और क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी के लिए बेहतर प्रावधान हों ताकि नगर नियोजन योजनाएं उचित तरीके से बनाई जाएं और उनका कार्यान्वयन प्रभावी बनाया जाए।
अदालत ने अधिनियम की धारा 18 का उल्लेख किया, जिसमें विभिन्न कारक शामिल हैं जिन्हें विकास योजना में शामिल करना आवश्यक है जैसे कि यह आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या कृषि सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि के व्यापक क्षेत्रों या क्षेत्र को आवंटित करेगा। यह खुले स्थानों, पार्कों और उद्यानों, हरित पट्टियों, प्राणी उद्यानों और खेल के मैदानों की भी व्यवस्था करेगा। सामान्य भू-दृश्य और प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण के लिए प्रस्ताव बनाना भी आवश्यक है। पानी, जल निकासी, बिजली जैसी सुविधाओं और उपयोगिताओं की योजना क्षेत्र की आवश्यकता को प्रोजेक्ट करना और उनकी पूर्ति का सुझाव देना आवश्यक है।
अदालत ने विकास योजना को अंतिम रूप देते समय धारा 18 के तहत निहित प्रक्रिया को आगे समझाया।
दूसरे, टीसीपी अधिनियम के अध्याय-IV के तहत प्राधिकरणों के कार्यों/शक्तियों की प्रकृति पर चर्चा करते हुए, जो मसौदा विकास योजना तैयार करने, इसके नोटिस के प्रकाशन के साथ मसौदा विकास योजना का प्रकाशन, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने, प्रभावित सभी व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देने, निदेशक द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले प्रारूप विकास योजना में संशोधन करने और उसके बाद इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है। अदालत निर्णयों की श्रृंखला का उल्लेख करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि विकास योजना की तैयारी, अंतिम रूप देने और अनुमोदन के लिए शक्ति का प्रयोग एक अधीनस्थ कानून को अधिनियमित करने के लिए प्रतिनिधि द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति है। इसलिए हमें यह मानने में कोई संदेह नहीं है कि टीसीपी अधिनियम में निहित उपरोक्त प्रावधान एक प्रतिनिधि द्वारा उप-अधिनियम के एक टुकड़े को अधिनियमित करने की शक्ति के प्रयोग का प्रावधान करते हैं।
तीसरा, इस मुद्दे पर कि क्या एनजीटी विधायी निकाय को अपने विधायी कार्यों को एक विशेष तरीके से करने के लिए निर्देश जारी कर सकता था? अदालत ने एनजीटी के पहले आदेश को ध्यान में रखते हुए इस सवाल पर चर्चा की है, जिसने विकास योजना को लागू करने के लिए अधिकृत प्राधिकरण को एक विशेष तरीके से ऐसा करने के निर्देश जारी किए हैं। अदालत के अनुसार, विधायिका को कानून बनाने के लिए निर्देश जारी नहीं किए जा सकते, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति एक पूर्ण संवैधानिक शक्ति है जो संसद और राज्य विधानमंडलों में निहित है।
इस आशय से पैरा 70 में अदालत की टिप्पणी सार्थक है:
“मामले के उस दृष्टिकोण में, हम पाते हैं कि एनजीटी का पहला आदेश इस संक्षिप्त आधार पर रद्द किया जा सकता है कि इसने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है और प्रत्यायोजित कानून के एक टुकड़े को अधिनियमित करने के लिए प्रतिनिधि के आरक्षित क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया है। हमारा मानना है कि जब टीसीपी अधिनियम राज्य सरकार और निदेशक को प्रत्यायोजित कानून बनाने की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है, तो एनजीटी ऐसी शक्तियों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है और उसे किसी विशेष क्षेत्र में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का निर्देश नहीं दे सकता है।"
चौथा, इस पहलू पर कि क्या विकास योजना में "ग्रीन बेल्ट" क्षेत्र पर विचार सहित एनजीटी द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखा गया है, अदालत ने विकास योजना पर विचार करने के बाद पाया कि विकास योजना तैयार करते समय, उचित देखभाल की गई है कि सुनिश्चित हो कि पर्यावरणीय पहलुओं का ध्यान रखा जाए।
इस आशय से, निर्णय का पैरा 87 अर्थपूर्ण है:
“हालांकि, हम विकास योजना में किए गए सभी प्रावधानों पर अपनी मंजूरी की मुहर लगाने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं। उस संबंध में, यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रावधान से व्यथित महसूस करता है, तो वे हमेशा ऐसे उपाय का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र होंगे जो कानून में उपलब्ध है।
पांचवां, इस मुद्दे पर कि क्या एनजीटी द्वारा 14 अक्टूबर 2022 को आदेश पारित करना उचित था जब रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान हाईकोर्ट को उसी मुद्दे पर विचार करना पड़ा? यह प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि रिट याचिका के साथ-साथ उसी विषय से संबंधित अन्य रिट याचिकाओं के लंबित होने के बावजूद, एनजीटी ने अपना दूसरा आदेश पारित करते हुए कहा कि विकास योजना का मसौदा, उसके पहले आदेश के विपरीत होने के कारण, अवैध है और इसलिए इस को प्रभाव नहीं दिया जा सकता है। पैरा 100 में अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट विकास योजना के मसौदे को अंतिम रूप देने से संबंधित मामले पर विचार कर रहा था, इसलिए, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के संविधान पीठ के फैसले में पारित एक निर्णय पर ध्यान देते हुए , जहां यह माना गया कि अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और ट्रिब्यूनल के निर्णयों पर न्यायिक अधीक्षण का प्रयोग करने के लिए हाईकोर्ट में निहित शक्ति भी संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।
निर्णय के पैरा 111 में न्यायालय ने कहा इस प्रकार है:
“यह एनजीटी के आदेशों के अवलोकन से ही देखा जा सकता है कि हालांकि एनजीटी को हाईकोर्ट के कार्यवाही में व्यस्त होने के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन उसने माना कि उसके द्वारा दिया गया निर्णय बाध्यकारी था और इसलिए, मसौदा विकास योजना, जो उसके विचार में, उसके निर्णय के अनुरूप नहीं थी, रद्द किये जाने योग्य थी।”
छठा, न्यायालय ने पर्यावरण पारिस्थितिकी के विकास और सुरक्षा/संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों पर ध्यान देने के बाद, जिसमें पारिस्थितिकी और पर्यावरण के विकास और संरक्षण की आवश्यकता के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
पैरा 122 में अदालत ने इस प्रकार कहा:
"बढ़ती जनसंख्या की मांगों को पूरा करने के लिए विकासात्मक गतिविधियों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि पर्यावरण और पारिस्थितिक संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाए।"
निष्कर्ष
अदालत ने अंततः अपीलकर्ता-हिमाचल प्रदेश राज्य और उसके सहायकों को 20 जून 2023 को प्रकाशित विकास योजना के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी क्योंकि योजना में पर्यावरण की देखभाल और पारिस्थितिक चिंताओं का समाधान करते हुए विकास की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल हैं। तदनुसार, अदालत ने मूल आवेदन और पुनर्विचार आवेदन में पारित एनजीटी के आदेशों को रद्द कर दिया।
तदनुसार अपील स्वीकार की गई।
केस : हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम योगेन्द्र मोहन सेनगुप्ता और अन्य
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (SC ) 32
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