NEET-UG 24 | पेपर लीक यदि व्यापक रूप से हुआ है तो दोबारा परीक्षा आवश्यक: सुप्रीम कोर्ट
NEET-UG 2024 परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से पेपर लीक की प्रकृति और धोखाधड़ी के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कई सवाल पूछे।
यह कहते हुए कि NEET-UG परीक्षा में पेपर लीक होने के तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता, कोर्ट ने कहा कि दोबारा परीक्षा का आदेश देने पर निर्णय लेने के लिए यह पता लगाना होगा कि लीक की प्रकृति व्यापक थी, या अलग-थलग।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,
"यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लीक और वास्तविक परीक्षा के बीच का समय अंतराल सीमित है तो यह ऐसी परिस्थिति होगी जो दोबारा परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ होगी।"
सीजेआई ने कहा,
"लीक किस तरह से हुई? अगर लीक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और सोशल मीडिया के ज़रिए हुई तो संभावना है कि लीक व्यापक हो।"
न्यायालय ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से कुछ विशिष्ट प्रश्नों (नीचे विस्तृत) का जवाब देने को कहा और मामले को 11 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से पेपर लीक मामलों की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा।
पीठ ने कुछ "लाल निशान" पहचाने
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 5 मई को आयोजित NEET-UG परीक्षा और 4 जून को घोषित परिणामों को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए परीक्षा में निम्नलिखित "लाल निशान" पहचाने, जिनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
सीजेआई ने कहा,
"अगर हमें अनाज को भूसे से अलग करना है तो हमें लाल झंडों की पहचान करनी होगी। अगर यह संभव है तो केवल उस श्रेणी के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करना आवश्यक हो सकता है।"
सुप्रीम कोर्ट पीठ ने अधिकारियों को विचार करने के लिए निम्नलिखित लाल झंडों का हवाला दिया,
720/720 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या अभूतपूर्व रूप से अधिक है। उनमें से कितने स्टूडेंट अनुग्रह अंकों के लाभार्थी हैं? वे स्टूडेंट, जिन्होंने एक केंद्र पर पंजीकरण किया और परीक्षा केंद्र बदलकर दूर के स्थान पर परीक्षा दी और उच्च अंक प्राप्त किए। वे स्टूडेंट जिन्होंने NEET में असाधारण रूप से उच्च अंक प्राप्त किए, लेकिन जिनका प्रदर्शन उनकी 12वीं की परीक्षा में परिलक्षित नहीं हुआ।
हालांकि, पीठ ने स्वीकार किया कि स्टूडेंट बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी उतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं। वे स्टूडेंट जो एक विषय में असाधारण रूप से उच्च अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन दूसरे विषय में बेहद कम अंक प्राप्त करते हैं।
सीजेआई ने कहा,
"एक बात जो बहुत स्पष्ट है, वह यह है कि लीक हुई है। परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। सवाल यह है कि लीक कितनी व्यापक है।"
हालांकि, एसजी ने इस बात से इनकार किया कि पेपर लीक हुआ था और यह जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस ने स्पष्टीकरण जारी किया कि उन्होंने कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया, जिसका हवाला याचिकाकर्ताओं ने दिया।
सीजेआई ने कहा,
"क्या NTA का मामला यह है कि कोई लीक नहीं है? हम मानते हैं कि यह स्वीकृत स्थिति है कि लीक हुआ है। लीक की प्रकृति वह तथ्य है जिसका हम निर्धारण कर रहे हैं।"
सभी स्टूडेंट के लिए फिर से परीक्षा का आदेश देना कठिन कार्य है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि सभी स्टूडेंट के लिए फिर से परीक्षा का आदेश देना एक कठिन कार्य है।
सीजेआई ने कहा,
"फिर से परीक्षा का आदेश देने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि लीक की प्रकृति क्या है। 23 लाख स्टूडेंट को फिर से परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए कहना कठिन है।"
आदेश में अवलोकन
सुनवाई के बाद न्यायालय ने संक्षिप्त आदेश जारी किया, जिसमें उन बिंदुओं को निर्दिष्ट किया गया जिन पर खुलासे की आवश्यकता है।
न्यायालय ने कहा कि उसे निम्नलिखित की जांच करनी होगी: (i) क्या कथित उल्लंघन प्रणालीगत स्तर पर हुआ; (ii) क्या उल्लंघन ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित किया; (iii) क्या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को बेदाग छात्रों से अलग करना संभव है।
न्यायालय ने कहा,
ऐसी स्थिति में जहां परीक्षा की पवित्रता में उल्लंघन ने पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया, और गलत काम करने वालों को दूसरों से अलग करना संभव नहीं है, फिर से परीक्षा का आदेश देना आवश्यक हो सकता है। इसके विपरीत, यदि उल्लंघन विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित है और गलत काम करने वालों की पहचान करना संभव है तो फिर से परीक्षा का आदेश देना उचित नहीं हो सकता है, खासकर 23 लाख स्टूडेंट वाली परीक्षा में।
न्यायालय ने NTA को न्यायालय के समक्ष पूर्ण खुलासा करने का निर्देश दिया - (i) लीक की प्रकृति, (ii) लीक की जगहें, (iii) लीक की घटना और परीक्षा के आयोजन के बीच का समय अंतराल।
इस दृष्टिकोण से NTA को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया - (i) प्रश्नपत्रों का लीक पहली बार कब हुआ, (ii) प्रश्नपत्रों को किस तरह लीक किया गया और प्रसारित किया गया, (iii) लीक की घटना और परीक्षा के वास्तविक आयोजन के बीच की अवधि।
न्यायालय को इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए - (i) लीक होने वाले केंद्रों/शहरों की पहचान करने के लिए एनटीए द्वारा उठाए गए कदम, (ii) लीक के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए अपनाई गई पद्धतियाँ, (iii) अब तक पहचाने गए स्टूडेंट की संख्या।
न्यायालय ने यूनियन/NTA से यह भी पूछा कि क्या संदिग्ध मामलों की पहचान करने के लिए साइबर फोरेंसिक यूनिट या किसी अन्य विशेषज्ञ एजेंसी के भीतर डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना संभव है। यदि यह संभव है तो अधिकारी उन तौर-तरीकों की पहचान करेंगे, जिनका पालन दागी और बेदाग को अलग करने के लिए किया जा सकता है।
कोर्ट ने यूनियन/NTA से काउंसलिंग की स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी।
कोर्ट ने भविष्य में NEET-UG की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी चिंता व्यक्त की, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं।
याचिकाकर्ताओं की दलीलें
पीठ ने सबसे पहले उन याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा और 4 जून को घोषित परिणामों को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई कि पेपर लीक, अनुचित साधनों और प्रतिरूपण के व्यापक मामलों से परीक्षा की पवित्रता खराब हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि बिहार पुलिस ने टेलीग्राम ऐप के माध्यम से प्रश्नपत्र लीक करने में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया।
याचिकाकर्ताओं ने इस अभूतपूर्व तथ्य को भी उजागर किया कि परीक्षा में 67 उम्मीदवारों को 100% अंक मिले।
ऐसे उदाहरणों का हवाला दिया गया, जिनमें कहा गया कि अगर व्यवस्थागत स्तर पर खामियां हैं और अगर दागी और बेदाग उम्मीदवारों को अलग करना असंभव है तो पूरी परीक्षा रद्द कर दी जानी चाहिए। धोखाधड़ी के लाभार्थियों की पहचान ठीक से नहीं की जा सकती। वकील ने कहा कि बिहार पुलिस के अनुसार, NTA ने मानक एसओपी का पालन नहीं किया, जो व्यवस्थागत दोष और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का संकेत देता है।
NTA का यह भी कहना है कि वह इस स्तर पर निश्चित नहीं हो सकती कि यह व्यवस्थागत स्तर पर कोई गलती थी और उसे धोखाधड़ी के व्यापक दायरे के बारे में पता नहीं था। साथ ही NTA कह रही है कि धोखाधड़ी "मामूली" स्तर पर है। वकील ने कहा कि यह NTA द्वारा अपनाए गए विरोधाभासी रुख को दर्शाता है।
अनियमितताओं की व्यापक प्रकृति को उजागर करने के प्रयास में वकील ने प्रस्तुत किया कि NEET घोटाले के संबंध में बिहार, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड में 6 एफआईआर दर्ज हैं।
इस मोड़ पर सीजेआई ने पूछा,
"तो यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि पेपर लीक हुआ था?"
यहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बिहार में घोटाले में शामिल स्टूडेंट की पहचान कर ली गई है और उनके परिणाम रोक दिए गए हैं।
इस बात का क्या संकेत है कि इस गड़बड़ी ने पूरी परीक्षा को प्रभावित किया? बेंच ने पूछा
सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं से पूछा,
"आपकी बात को स्पष्ट करने के लिए परीक्षा की पूरी विश्वसनीयता खो गई है और दागी और बेदाग में अंतर करना संभव नहीं है। इसके लिए तथ्यात्मक आधार क्या है?"
जवाब में वकील ने पुलिस की प्राथमिकी और बिहार पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति का हवाला दिया, जिसमें NTA पर SOP का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया।
सीजेआई ने आगे पूछा,
"लेकिन क्या यह संकेत देता है कि यह पूरी परीक्षा को प्रभावित करने वाली गड़बड़ी थी?"
याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि परीक्षा से पहले 3 और 4 मई को टेलीग्राम चैनल पर प्रश्नपत्र प्रसारित किए जा रहे थे। इस मौके पर पीठ ने NTA से उम्मीदवारों की संख्या, परीक्षा केंद्रों की संख्या और केंद्रों तक प्रश्नपत्र भेजने के तरीके के बारे में पूछा।
NTA के वकील ने जवाब दिया कि 571 शहरों में 4751 से अधिक केंद्रों पर 23,33,297 स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हुए। इसके बाद कोर्ट ने NTA से विशिष्ट प्रश्न पूछे कि प्रश्नपत्र कैसे तैयार किए गए, उन्हें कब प्रिंटिंग प्रेस में भेजा गया, उन्हें परीक्षा केंद्रों तक कैसे ले जाया गया आदि। केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने परीक्षा रद्द करने की मांग का विरोध करते हुए कोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर किया।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि कथित कदाचार के मामले अलग-अलग हैं और लाखों ईमानदार स्टूडेंट के भविष्य को खतरे में डालते हुए पूरी परीक्षा रद्द करने की जरूरत नहीं है।
NEET-UG मामला किस बारे में है?
17 मई को 'वंशिका यादव बनाम भारत संघ' शीर्षक वाली मुख्य याचिका में नोटिस जारी किया गया, जिसमें परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के मद्देनजर NEET UG परीक्षाएं नए सिरे से आयोजित करने की मांग की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा के परिणामों पर रोक लगाने से इनकार किया, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मामले पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की और इसे गर्मियों की छुट्टियों (जुलाई में) के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें आरोप लगाया गया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा 5 मई को आयोजित राष्ट्रव्यापी परीक्षा में गड़बड़ी हुई, क्योंकि पेपर लीक के कई मामले सामने आए थे।
NEET-UG परिणामों की घोषणा के बाद कुछ व्यक्तियों को 'बैक-डोर एंट्री' देने के लिए कथित तौर पर 'समय की हानि' के आधार पर 1536 उम्मीदवारों को 'मनमाने ढंग से' अनुग्रह अंक दिए जाने के खिलाफ अतिरिक्त दलीलें भी उठाई गईं।
याचिकाओं में से एक में NEET-UG 2024 के नतीजों को वापस लेने और नई परीक्षा आयोजित करने की भी मांग की गई। अतिरिक्त याचिकाएं भी दायर की गईं, जिनमें परीक्षा के संचालन में कथित गड़बड़ियों की CBI जांच की मांग की गई। इन मामलों में नोटिस जारी किया गया और 8 जुलाई को संयुक्त सुनवाई के लिए एक साथ रखा गया।
'री-नीट' और NEET-UG 2024 परीक्षा के नतीजों को रद्द करने के आह्वान का विरोध करते हुए 56 गुजरात स्थित मेडिकल स्टूडेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट में NEET को फिर से आयोजित न करने के लिए याचिका दायर की।
केस टाइटल: वंशिका यादव बनाम यूओआई डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 000335 - / 2024 और संबंधित मामले