सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पहलवान विनेश फोगाट को 30 मई से शुरू होने वाले एशियन गेम्स चयन ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति दे दी। अदालत ने Wrestling Federation of India (WFI) की उस याचिका पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने स्पष्ट किया कि फिलहाल विनेश फोगाट को ट्रायल्स में हिस्सा लेने दिया जाएगा, हालांकि WFI की याचिका पर नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत सुनवाई बाद में की जाएगी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के दृष्टिकोण पर कुछ आपत्तियां भी जताईं। अदालत ने कहा कि मामला केवल मातृत्व अवकाश का नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय डोपिंग नियमों के अनुपालन से भी जुड़ा है। पीठ ने विनेश द्वारा डोपिंग टेस्ट मिस किए जाने और 'whereabouts' संबंधी नियमों के पालन न करने पर चिंता व्यक्त की।
हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें ट्रायल्स से बाहर रखना उचित नहीं होगा। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, “आप जाइए और ट्रायल्स में भाग लीजिए।”
इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मई को आदेश दिया था कि विनेश फोगाट को चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने दिया जाए। हाईकोर्ट ने माना था कि WFI की चयन नीति मातृत्व अवकाश लेने वाली महिला खिलाड़ियों के प्रति भेदभावपूर्ण प्रतीत होती है और मातृत्व किसी खिलाड़ी को अवसरों से वंचित करने का आधार नहीं बन सकता।