सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत, बरी होने या सज़ा निलंबित होने पर कैदियों की उसी दिन/अगले दिन रिहाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए

Update: 2026-05-30 14:53 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों का एक सेट जारी किया, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विचाराधीन कैदी और दोषी, अदालतों द्वारा उन्हें ज़मानत दिए जाने, उनकी सज़ा निलंबित किए जाने या उन्हें बरी किए जाने के बाद बिना किसी देरी के जेल से रिहा हो जाएं।

यह मानते हुए कि अनुकूल न्यायिक आदेश मिलने के बावजूद कैदी अक्सर कई दिनों तक जेल में ही बंद रहते हैं, कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स को ऐसे आदेशों को सुनाने, उनकी जानकारी देने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि एक बार ज़मानत याचिका पर सुनवाई हो जाने के बाद आदेश को उसी दिन सुनाया जाना और वेबसाइट पर अपलोड किया जाना बेहतर होगा। यदि मामले में आदेश सुरक्षित रखा जाता है, तो कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है कि आदेश अगले दिन सुनाया जाएगा और उसके तुरंत बाद कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

प्रशासनिक देरी के कारण ज़मानत का मकसद विफल न हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि नियमित ज़मानत देने, सज़ा निलंबित करने, या हिरासत में मौजूद किसी दोषी को बरी करने वाले आदेशों की जानकारी, जिस दिन वे सुनाए जाते हैं, उसी दिन जेल अधिकारियों और निचली अदालत को दी जानी चाहिए।

कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि ऐसी जानकारी मिलने के बाद विचाराधीन कैदी या दोषी को उसी दिन, या ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन रिहा कर दिया जाना चाहिए। इसके एकमात्र अपवाद वे स्थितियाँ होंगी जहाँ कैदी को किसी अन्य मामले में हिरासत में लिया जाना आवश्यक हो, या जहां ज़मानत की शर्तें और अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ पूरी करने में देरी हो रही हो।

रिहाई के आदेशों को लागू करने में जवाबदेही पर ज़ोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट की उस पीठ को दी जानी चाहिए, जिसने ज़मानत, सज़ा निलंबन या बरी करने का आदेश पारित किया था।

ये निर्देश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ द्वारा सुरक्षित रखे गए मामलों में फ़ैसले सुनाने में होने वाली देरी से बचने के लिए हाईकोर्ट को दिए गए दिशानिर्देशों के हिस्से के रूप में जारी किए गए। खंडपीठ ने हाईकोर्ट के लिए सुरक्षित रखे गए मामलों में फ़ैसले सुनाने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की।

कैदियों की रिहाई से संबंधित प्रासंगिक निर्देश इस प्रकार हैं:

1. जैसे ही ज़मानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो, आदेश को उसी दिन सुनाया जाना और वेबसाइट पर अपलोड किया जाना बेहतर होगा। यदि आदेश सुरक्षित रखा जाता है तो उम्मीद है कि इसे अगले दिन सुनाया जाएगा और वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

2. रेगुलर ज़मानत देने, सज़ा निलंबित करने, या हिरासत में बंद किसी दोषी को बरी करने वाले आदेशों की जानकारी जेल अधिकारियों और ट्रायल कोर्ट को उसी दिन दी जानी चाहिए, जिस दिन वे सुनाए जाते हैं।

3. ऊपर दिए गए निर्देश के नतीजे के तौर पर, विचाराधीन कैदी/दोषी को उसी दिन, या ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन रिहा कर दिया जाना चाहिए; सिवाय इसके कि उन्हें किसी दूसरे मामले में हिरासत में लिए जाने की ज़रूरत हो, या ज़मानत की शर्तों का पालन करने में कोई देरी हो, वगैरह।

इस आदेश के पालन की रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट की उस बेंच को दी जानी चाहिए, जिसने यह आदेश पारित किया था।

Case Title – Pila Pahan@Peela Pahan and Ors. v. State of Jharkhand and Anr.

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