सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, कहा- सरकार जांच कर सकती है कि किस अधिकारी ने गलत सलाह दी

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Update: 2024-10-18 11:19 GMT
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, कहा- सरकार जांच कर सकती है कि किस अधिकारी ने गलत सलाह दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज झारखंड राज्य पर एक तुच्छ विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए 1 लाख का अनुकरणीय जुर्माना लगाया और राज्य को लागत वसूलने के लिए "गलत सलाह" एसएलपी दाखिल करने की सलाह देने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने की स्वतंत्रता दी।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि उसने पिछले छह महीनों में राज्य सरकारों द्वारा निरर्थक एसएलपी दायर करने के खिलाफ बार-बार जोर दिया है लेकिन यह मुद्दा जस का तस बना हुआ है।

जस्टिस गवई ने कहा, "चेतावनी के बावजूद, विभिन्न राज्य सरकारों के वकील इस तरह की तुच्छ एसएलपी दायर करते हैं। हमें राज्य सरकारों के रवैये में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। हम 1 लाख की लागत के साथ वर्तमान एसएलपी को खारिज करते हैं। 50k SCBA [सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन], 50K से AoR A [सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन]।"

उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार इस बात की जांच करने के लिए स्वतंत्र है कि इस तरह की गलत एसएलपी को सलाह देने के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है'

कथित तौर पर, इस मामले में, याचिकाकर्ता ने लातेहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवा की और गढ़वा में टूरिंग पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में शामिल होने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि, चूंकि उन्हें अपने कार्यालय से कार्यमुक्त नहीं किया गया था, इसलिए वह शामिल नहीं हो पाए जिसके कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया और बाद में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने बर्खास्तगी के खिलाफ उपाय की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह तर्क दिया गया था कि बर्खास्तगी का आदेश कानून में मान्य नहीं था क्योंकि उनकी बर्खास्तगी के लिए कोई कारण नहीं बताया गया था। हालांकि, राज्य ने यह कहते हुए खंडन किया कि याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए 14 आरोपों में से 12 में दोषी पाया गया था।

झारखंड हाईकोर्ट ने पाया था कि बर्खास्तगी का आदेश गैर-बोल था और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इसे पारित किया गया था। इसने याचिकाकर्ता को अपील करने के अधिकार से वंचित कर दिया। बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता पेंशन लाभ का हकदार है। बहाली का प्रश्न नहीं उठा क्योंकि वह पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। इसके विरुद्ध ळाराखंड सरकार ने अपील दायर की।

जस्टिस गवई ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, "हम इसे पिछले 6 महीनों से कह रहे हैं ... 1989 का आरोप (अन्य मामलों का जिक्र करते हुए), आप 2009 में चार्जशीट दे रहे हैं? 2005 का आरोप, आप 2009 में चार्जशीट दे रहे हैं?

जबकि राज्य के वकील ने जोर देकर कहा कि लागत माफ की जा सकती है, जे गवई ने टिप्पणी की: "हमें एक मजबूत रुख अपनाना होगा। ऐसी हर एसएलपी को लागत के साथ खारिज कर दिया जाएगा और यदि नहीं ऐसा दोबारा होता है तो 1 और शून्य जोड़ा जाएगा।

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