बीमा पॉलिसी जारी होने की तारीख से प्रभावी होती है, प्रस्ताव की तारीख या रसीद जारी करने की तारीख से नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-01-06 09:04 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने बीमा सुरक्षा के संदर्भ में माना कि पॉलिसी जारी करने की तारीख सभी उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक तारीख होगी।

न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि नीति प्रभावी होने की तारीख क्या होगी; क्या यह वह तारीख होगी, जिस दिन पॉलिसी जारी की जाती है, या पॉलिसी में उल्लिखित प्रारंभ की तारीख होगी, या यह जमा रसीद या कवर नोट जारी करने की तारीख होगी।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा,

"वर्तमान अपीलों में हमें बैकडेटिंग का ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिला, लेकिन पॉलिसी जारी करने की तारीख सभी उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक तारीख होगी, न कि प्रस्ताव की तारीख या रसीद जारी करने की तारीख।"

ऐसा मानते हुए न्यायालय ने उपभोक्ता मंचों द्वारा अपनाए गए विचार को खारिज कर दिया कि प्रीमियम की प्रारंभिक जमा रसीद जारी करने की तारीख पॉलिसी शुरू होने की तारीख है।

अपने फैसले में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्ताव की तारीख को पॉलिसी की तारीख के रूप में नहीं माना जा सकता, जब तक कि प्रारंभिक जमा न हो। इसने यह भी स्पष्ट किया कि केवल चेक जमा करना (जमा के लिए) पर्याप्त नहीं हो सकता है।

खंडपीठ ने कहा,

“प्रस्ताव की तारीख को तब तक पॉलिसी की तारीख नहीं माना जा सकता, जब तक कि प्रस्ताव की तारीख पर प्रारंभिक जमा और पॉलिसी जारी करना भी उसी तारीख को न हो, उदाहरण के लिए प्रीमियम का भुगतान नकद में किया जाता है तो तुरंत पॉलिसी जारी की जा सकती है। केवल चेक जमा करना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि जब तक चेक भुनाया नहीं जाता, अनुबंध प्रभावी नहीं होगा। चेक जारी करने वाला चेक जारी करने के बाद किसी भी समय इसका भुगतान रोक सकता है, या जिस अकाउंट में चेक जारी किया गया है, उसमें पर्याप्त धनराशि नहीं हो सकती और कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिसके कारण चेक भुनाए बिना वापस आ सकता है।”

न्यायनिर्णयन के तहत अपीलों के दो सेट थे, जिनमें बीमित व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग ने माना कि अपीलकर्ता (रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर बीमा राशि की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस पृष्ठभूमि में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।

न्यायालय ने नीति शर्तों और विशेषाधिकारों और नियमों और शर्तों के क्लॉज 9 की जांच की।

क्लॉज 9 में कहा गया,

“9. आत्महत्या: यदि बीमित व्यक्ति, चाहे वह स्वस्थ हो या पागल, इस पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या इस पॉलिसी की बहाली की तारीख से 12 महीने के भीतर आत्महत्या करता है तो कंपनी मृत्यु पर कोई भुगतान नहीं करेगी।

इसके आधार पर न्यायालय ने कहा:

"एक बार जब पॉलिसी में यह उल्लेख किया गया कि 12 महीने की अवधि पॉलिसी जारी होने की तारीख या पॉलिसी की किसी भी बहाली की तारीख से शुरू होनी है तो बहाली के पहलू पर विचार किया जाना चाहिए।"

न्यायालय ने जीवन बीमा निगम ऑफ इंडिया बनाम मणिराम सहित कई मामलों पर भरोसा किया। उक्त फैसलों में यह माना गया कि पॉलिसी जारी करने की तारीख प्रासंगिक तारीख होगी, भले ही बैकडेटिंग हो।

इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने विवादित आदेश रद्द करते हुए उपर्युक्त टिप्पणियां कीं।

केस टाइटल: रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जया वाधवानी, डायरी नंबर- 12162 - 2019

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