वैध प्रक्रिया से नियुक्त कर्मचारी काफी समय तक स्थायी भूमिका निभा रहा है तो उसे नियमित करने से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-04-27 04:03 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का उपयोग उस कर्मचारी को सेवा के नियमितीकरण से इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता, जिसकी नियुक्ति को "अस्थायी" कहा गया, लेकिन उसने नियमित कर्मचारी की क्षमता में काफी अवधि तक नियमित कर्मचारी द्वारा किए गए समान कर्तव्यों का पालन किया।

हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि कर्मचारियों को वैध चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया था। नियमित कर्मचारी की चयन प्रक्रिया और लगभग 25 वर्षों से लगातार सेवा कर रहे थे, इसलिए "स्थायी कर्मचारियों के समान उनकी भूमिकाओं की मूल प्रकृति और उनकी निरंतर सेवा को पहचानने में विफलता समानता, निष्पक्षता और पीछे की मंशा रोज़गार नियम के सिद्धांतों के विपरीत है।"

हाईकोर्ट ने अपने उक्त फैसले में नियमित कर्मचारियों की क्षमताओं में लगातार सेवा कर रहे कर्मचारियों के रोजगार को नियमित करने से इनकार किया था।

जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा निर्देशित आदेश में कहा गया,

"अपीलकर्ताओं की नियमित कर्मचारियों की क्षमताओं में निरंतर सेवा, स्थायी पदों पर बैठे लोगों से अलग कर्तव्यों का पालन करना, और प्रक्रिया के माध्यम से उनका चयन जो नियमित भर्ती को प्रतिबिंबित करता है, उनके अस्थायी और योजना-विशिष्ट प्रकृति से एक महत्वपूर्ण विचलन का गठन करता है।"

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ताओं/कर्मचारियों की सेवा के नियमितीकरण को अस्वीकार करने के हाईकोर्ट के फैसले के समर्थन में प्रतिवादी ने सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि अपीलकर्ता का रोजगार अस्थायी योजना के तहत था। उन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान अधिकार प्रदान नहीं किया जा सका।

उमादेवी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिष्ठित किया गया

अदालत ने माना कि हाईकोर्ट ने वर्तमान मामले में उमादेवी के अनुपात को गलत तरीके से लागू किया। उमादेवी मामले में कोर्ट ने बैक डोर एंट्री से नियुक्तियों को अनियमित और अवैध करार दिया। उमादेवी के मामले को वर्तमान मामले से अलग करते हुए यह दर्ज करने के बाद कि अपीलकर्ता लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में उपस्थित होकर वैध चयन प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, अदालत ने माना कि अपीलकर्ताओं की सेवा शर्तें अस्थायी से नियमित स्थिति में पुनर्वर्गीकरण की मांग करती हैं।

यह उल्लेख करना उचित होगा कि उमादेवी के मामले में अदालत ने "अनियमित" और "अवैध" नियुक्तियों के बीच अंतर किया और कुछ नियुक्तियों पर विचार करने के महत्व को रेखांकित किया, भले ही वे निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से नहीं की गई हों।

अदालत ने उमादेवी का जिक्र करते हुए कहा,

"नियुक्ति को अवैध रूप से नहीं कहा जा सकता, यदि उन्होंने वर्तमान मामले में लिखित परीक्षा या इंटरव्यू जैसी नियमित नियुक्तियों की प्रक्रियाओं का पालन किया।"

तदनुसार, अदालत ने अपील स्वीकार कर ली और अपीलकर्ता की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: विनोद कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।

Tags:    

Similar News