भर्ती एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली भर्ती प्रक्रिया से निपटने में कोर्ट को सतर्क और धीमी गति से काम लेना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-03-06 13:34 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने (05 मार्च को) कहा कि केवल इसलिए कि भर्ती एजेंसी कोर्ट को संतुष्ट करने की स्थिति में नहीं है, वंचित उम्मीदवार को राहत नहीं दी जा सकती। यह भी देखा गया कि भर्ती एजेंसी द्वारा अपनाई गई भर्ती प्रक्रिया से निपटने में अदालतों को सतर्क और धीमी गति से काम करना पड़ता है।

कोर्ट ने कहा,

नियमों और विनियमों को लागू करने में काफी विचार प्रक्रिया हुई।

वर्तमान मामले में अपीलकर्ता भर्ती एजेंसी ने आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसायटी में जूनियर लेक्चरर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि आवंटन क्षेत्रीय वरीयता के आधार पर मेरिट सूची में उम्मीदवारों की रैंक के अनुसार किया जाएगा।

इस प्रकार, यदि किसी उम्मीदवार को उस क्षेत्र में योग्यता की कमी के कारण अपने पहले पसंदीदा क्षेत्र में आवंटन नहीं मिल पाता है तो उन्हें दूसरे पसंदीदा विकल्प के लिए विचार किया जाएगा।

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 30% पदों को पहले स्थानीय और गैर-स्थानीय लोगों द्वारा योग्यता के आधार पर भरना आवश्यक है। शेष 70% स्थानीय आरक्षण से भरे जाने है।

अब प्रतिवादी नंबर 1 और 2 ने अनुसूचित जाति (महिला) के लिए आरक्षित रिक्ति के लिए आवेदन किया। प्रतिवादी नंबर 1 स्थानीय है और उसकी पहली प्राथमिकता जोन VI है। इसके विपरीत, जोन VI प्रतिवादी नंबर 2 के लिए दूसरी पसंद है। जबकि प्रतिवादी नंबर 2 ने 35वीं रैंक प्राप्त की, अन्य प्रतिवादी 49वीं रैंक पर रहा। इसके बाद प्रतिवादी नंबर 2 को जोन VI के लिए भर्ती किया गया।

नतीजतन, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा रिट याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि अनुपात 40:60 होना चाहिए। इसलिए जोन VI के तहत उसकी पहली प्राथमिकता के साथ स्थानीय होने के नाते प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ भर्ती किया जाना चाहिए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी। इस प्रकार याचिका को अनुमति दी। इसी पृष्ठभूमि में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने ऊपर उल्लिखित निर्देशों पर जोर दिया, जो रिक्तियों को भरने की पद्धति प्रदान करते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया के लिए 30:70 का अनुपात अपनाना आवश्यक है।

डिवीजन बेंच ने कहा,

“इसलिए हाईकोर्ट ने न केवल गलत अनुपात अपनाने में गलती की, बल्कि पहले 70% तय करने में भी गलती की। अधिसूचना को पढ़ने पर यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि उम्मीदवार किसी अन्य क्षेत्र में विचार किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं है, बशर्ते कि यह उस विकल्प का हिस्सा होना चाहिए, जिसका उसने प्रयोग किया है। प्रतिवादी नंबर 2 ने ठीक यही किया।''

यह नोट किया गया कि न्यायालय को मामले पर अंतिम निर्णय लेने से पहले प्रासंगिक आदेशों, नियमों और अधिनियमों पर विचार करना चाहिए। दलपत अबासाहेब सोलुंके बनाम बी.एस. महाजन, (1990) 1 एससीसी 305 पर भरोसा रखा गया। उसमें, न्यायालय ने कहा कि न्यायालय के पास यह तय करने की कोई विशेषज्ञता नहीं कि कोई उम्मीदवार किसी विशेष पद के लिए उपयुक्त है या नहीं। इसका निर्णय चयन समिति को करना है। इसके अलावा, समिति के निर्णय में केवल सीमित आधार पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है, जैसे अवैधता या पेटेंट सामग्री अनियमितता।

इस उपरोक्त प्रक्षेपण के मद्देनजर, न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता ने कानून के आदेश का सही ढंग से पालन किया है। इसे देखते हुए कोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में भर्ती बहाल कर दी।

केस टाइटल: तेलंगाना आवासीय शैक्षणिक संस्थान भर्ती बोर्ड बनाम सलुवाडी सुमालथा और अन्य।

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