अग्रिम ज़मानत खारिज करते समय कोर्ट आरोपी को सरेंडर करने का निर्देश नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2026-04-26 11:04 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि अग्रिम ज़मानत खारिज करते समय किसी आरोपी को ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का निर्देश देने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं है।

कोर्ट ने टिप्पणी की,

"अगर कोर्ट अग्रिम ज़मानत खारिज करना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन कोर्ट के पास यह कहने का अधिकार नहीं है कि याचिकाकर्ता को अब सरेंडर कर देना चाहिए।"

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर धोखाधड़ी और जालसाज़ी का आरोप है। यह याचिका झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसमें उसकी अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की थी और उसे सरेंडर करके नियमित ज़मानत मांगने के लिए कहा गया था।

शिकायतकर्ता ने 2021 में मजिस्ट्रेट के सामने निजी शिकायत दायर की, जिसमें ज़मीन विवाद के सिलसिले में IPC की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 420 (धोखाधड़ी), 467 (कीमती दस्तावेज़ की जालसाज़ी), 468 (धोखाधड़ी के मकसद से जालसाज़ी), 471 (जाली दस्तावेज़ का इस्तेमाल करना), और 120B (धारा 34 के साथ पठित) के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दूसरी अग्रिम ज़मानत याचिका इस आधार पर खारिज की कि कोई नई परिस्थितियां सामने नहीं आई थीं। कोर्ट ने अपने पिछले आदेश पर भरोसा किया, जिसमें उसने याचिकाकर्ता की पहली अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की थी और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करे और 'सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI' मामले में दिए गए फैसले के अनुसार नियमित ज़मानत मांगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्देश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर था। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कोर्ट अग्रिम ज़मानत खारिज करने का फैसला करता है तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन वह आरोपी को सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

कोर्ट ने समझाया कि एक बार जब कोई मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है और प्रक्रिया जारी करता है तो सामान्य तरीका समन जारी करना होता है। साथ ही आरोपी को केवल कोर्ट के सामने पेश होने और कार्यवाही में हिस्सा लेने की ज़रूरत होती है।

CrPC, 1973 की धारा 87 का ज़िक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि समन के बजाय या उसके अतिरिक्त वारंट केवल तभी जारी किया जा सकता है, जब कोर्ट के पास यह मानने के उचित कारण हों कि आरोपी फरार हो गया है या वह समन का पालन नहीं करेगा, या यदि आरोपी को समन तामील होने के बावजूद बिना किसी उचित कारण के कोर्ट में पेश होने में विफल रहता है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास किसी शिकायत वाले मामले में आरोपी को गिरफ़्तार करने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि कोर्ट से कोई गैर-जमानती वारंट जारी न हो जाए। कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि CrPC की धारा 202 के तहत जांच के दौरान भी, जहां मजिस्ट्रेट कोई प्रक्रिया शुरू करने से पहले पुलिस रिपोर्ट माँग सकते हैं, पुलिस आरोपी को गिरफ़्तार नहीं कर सकती।

कोर्ट ने पाया कि इस कानूनी स्थिति के बावजूद, अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ियाँ नियमित रूप से दायर की जा रही हैं और उन पर सुनवाई हो रही है - खासकर बिहार और झारखंड में - जिसके चलते बेवजह के मुक़दमे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं।

कोर्ट ने कहा,

"बेवजह अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ियों पर सुनवाई की जाती है, और जब वे खारिज हो जाती हैं तो मुक़दमा लड़ने वालों को इस देश की सबसे बड़ी अदालत तक का सफ़र तय करना पड़ता है। हम हाईकोर्ट को यह भी याद दिलाते हैं कि याचिकाकर्ता को कोर्ट के सामने सरेंडर करके नियमित ज़मानत माँगने का जो निर्देश दिया गया, वह भी पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है।"

चूंकि इस मामले में मुक़दमा पहले से ही चल रहा था, इसलिए कोर्ट ने यह देखते हुए याचिका का निपटारा किया कि अब और किसी आदेश की ज़रूरत नहीं है।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस आदेश की एक प्रति बिहार और झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजी जाए, ताकि वे इसे अपने-अपने चीफ जस्टिस के सामने रख सकें। कोर्ट ने राज्य के वकील से यह भी कहा कि वे इस मुद्दे की जांच करें और उसी के अनुसार राज्य को उचित सलाह दें।

Case Title – Om Prakash Chhawnika @ Om Prakash Chabnika @ Om Prakash Chawnika v. State of Jharkhand & Anr.

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