Chandigarh Mayor Election: AAP पार्षद की रोक लगाने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार (2 फरवरी) को चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद कुलदीप कुमार द्वारा दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की।
सीनियर वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की।
सीजेआई ने सिंघवी से ईमेल अनुरोध भेजने को कहा और कहा कि वह दोपहर 1 बजे जांच करेंगे।
AAP पार्षद ने परिणामों पर तत्काल रोक लगाए बिना उनकी याचिका को तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, जहां मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार मनोज सोनकर विजयी हुए। BJP उम्मीदवार को 16 वोट मिले, जबकि कांग्रेस और आप समर्थित उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले। पीठासीन अधिकारी ने 8 मतों को अवैध मानते हुए खारिज कर दिया।
उन्होंने विवादित चुनाव परिणाम रद्द करने की मांग की, "क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पूरी तरह से धोखाधड़ी और जालसाजी का परिणाम है" और रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की देखरेख में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नए चुनाव कराने की प्रार्थना की।
हाईकोर्ट ने 31 जनवरी को अगले आदेश तक कार्यालय के कामकाज को भंग करने की उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी।
इसमें तर्क दिया गया,
"क्या गिनती उचित थी, क्या प्रक्रिया का पालन किया गया, या नहीं...ये सभी तथ्यों के प्रश्न हैं।"