चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट के इनकार के खिलाफ AAP पार्षद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर रोक लगाने से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
AAP पार्षद कुलदीप कुमार ने परिणामों पर तत्काल रोक लगाए बिना उनकी याचिका को तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने के हाईकोर्ट के फैसले से व्यथित होकर विशेष अनुमति याचिका दायर की।
उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार मनोज सोनकर विजयी हुए। BJP उम्मीदवार को 16 वोट मिले, जबकि कांग्रेस और AAP समर्थित उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले। पीठासीन अधिकारी ने 8 मतों को अवैध मानते हुए खारिज कर दिया।
उन्होंने विवादित चुनाव परिणाम रद्द करने की मांग की, "क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पूरी तरह से धोखाधड़ी और जालसाजी का परिणाम है" और रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की देखरेख में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नए चुनाव कराने की प्रार्थना की।
हाईकोर्ट ने बुधवार को अगले आदेश तक कार्यालय के कामकाज को भंग करने की उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी।
इसमें तर्क दिया गया,
"क्या गिनती उचित है, क्या प्रक्रिया का पालन किया गया, या नहीं...ये सभी तथ्यों के प्रश्न हैं।"