सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Update: 2024-07-03 14:30 GMT

सुप्रीम कोर्ट में जून महीने में कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

दिल्ली जल संकट: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को हिमाचल प्रदेश द्वारा दिल्ली को छोड़े जाने वाले पानी के प्रवाह को सुगम बनाने का निर्देश दिया

दिल्ली के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (6 जून) को हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह दिल्ली के निवासियों के समक्ष आ रहे जल संकट को हल करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली के लिए छोड़े जाने वाले अधिशेष जल के निर्बाध प्रवाह को सुगम बनाए।

जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, "आवश्यकता को देखते हुए हम हिमाचल प्रदेश को हरियाणा को पूर्व सूचना देते हुए कल पानी छोड़ने का निर्देश देते हैं और ऊपरी यमुना नदी रोड आगे की आपूर्ति के लिए पानी को मापेगा। स्थिति रिपोर्ट सोमवार को प्रस्तुत की जाए, सोमवार को सूचीबद्ध करें।"

केस टाइटल: दिल्ली सरकार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, डायरी नंबर 25504-2024

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कानून में बाद में किया गया बदलाव देरी को माफ करने का आधार नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

भूमि अधिग्रहण के कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि कानून में बाद में किया गया बदलाव देरी को माफ करने का आधार नहीं हो सकता।

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा, "अगर कानून में बाद में किए गए बदलाव को देरी को माफ करने के वैध आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है तो यह भानुमती का पिटारा खोल देगा, जहां बाद में खारिज किए गए सभी मामले या बाद में खारिज किए गए फैसलों पर आधारित मामले इस न्यायालय में आएंगे और कानून की नई व्याख्या के आधार पर राहत मांगेंगे। कार्यवाही का कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं होगा और हर बार जब यह न्यायालय अपने पिछले मामले से अलग निष्कर्ष पर पहुंचेगा तो ऐसे सभी मामले और उस पर आधारित मामले फिर से खोले जाएंगे।"

केस टाइटल: दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम तेजपाल एवं अन्य, एसएलपी(सी) नंबर 26697/2019 (और संबंधित मामले)

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जजों की पदोन्नति के लिए 'योग्यता' निर्धारित करने के लिए उच्च योग्यता या अंक पर्याप्त नहीं ; पिछला प्रदर्शन प्रासंगिक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में अपने निर्णय में न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के संदर्भ में 'योग्यता' से क्या तात्पर्य होगा, इस पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति में 'योग्यता-सह-वरिष्ठता' नियम लागू करते समय 'योग्यता' का अर्थ समझाया। यह स्पष्ट किया गया कि रोजगार पदोन्नति के संदर्भ में, 'योग्यता' को अलग-अलग रूप से देखा जाना चाहिए। केवल योग्यता या प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त उच्च अंकों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें पेशेवर आचरण, प्रदर्शन की प्रभावकारिता, ईमानदारी आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए।

केस टाइटल: रविकुमार धनसुखलाल महेता और अन्य बनाम गुजरात हाईकोर्ट और अन्य | रिट याचिका (सिविल) नंबर 432/2023

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SC/ST Act | प्रशासनिक जांच रिपोर्ट के बिना लोक सेवक के विरुद्ध कर्तव्य की उपेक्षा के अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक सेवक के विरुद्ध मामला शुरू करने के लिए प्रशासनिक जांच की संस्तुति न होने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत लोक सेवक के विरुद्ध कर्तव्य की उपेक्षा के अपराध का संज्ञान लेने पर रोक लगेगी।

हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि प्रशासनिक जांच की सिफारिश, 1989 के अधिनियम की धारा 4(2) के तहत लोक सेवक द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा/कर्तव्य की अवहेलना के अपराध के लिए संज्ञान लेने सहित दंडात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए अनिवार्य शर्त है।

केस टाइटल: दिल्ली सरकार और अन्य बनाम प्रवीण कुमार @ प्रशांत

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जनहित दांव पर होने पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत सख्ती से लागू नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली सरकार और उसकी संस्थाओं के पक्ष में भूमि अधिग्रहण के कई मामलों में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जनहित दांव पर होने पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत सख्ती से लागू नहीं हो सकता।

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में "अदालतों को अधिक लचीला रुख अपनाना चाहिए, यह मानते हुए कि कुछ मामले व्यक्तिगत विवादों से परे होते हैं और जनहित से जुड़े दूरगामी निहितार्थ रखते हैं।"

केस टाइटल: दिल्ली सरकार और अन्य बनाम मेसर्स बीएसके रियलटर्स एलएलपी और अन्य (और संबंधित मामले)

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यौन अपराध मामले में आरोपी का मेडिकल जांच से इनकार करना जांच में सहयोग करने की अनिच्छा दर्शाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 जून) को अपनी 9 वर्षीय बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति को मेडिकल जांच से गुजरने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उक्त निर्देश यह देखते हुए दिया कि उसका इनकार जांच में असहयोग के बराबर होगा।

कोर्ट पीड़ित लड़की की मां द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई। इसमें आरोपी को मेडिकल जांच के लिए उपस्थित होने के लिए कहने वाले पुलिस नोटिस पर रोक लगाई गई थी।

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Section 217 CrPC | न्यायालय आरोपों में बदलाव करता है तो पक्षकारों को गवाहों को वापस बुलाने/री-एक्जामाइन करने का अवसर दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपों में बदलाव की स्थिति में पक्षकारों को ऐसे बदले गए आरोपों के संदर्भ में गवाहों को वापस बुलाने या री-एक्जामाइन करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही आरोपों में बदलाव के कारणों को निर्णय में दर्ज किया जाना चाहिए।

जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा, न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी आरोप में बदलाव या वृद्धि कर सकता है, लेकिन जब आरोपों में बदलाव किया जाता है तो अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों को सीआरपीसी की धारा 217 के तहत ऐसे बदले गए आरोपों के संदर्भ में गवाहों को वापस बुलाने या री-एक्जामाइन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि न्यायालय द्वारा आरोपों में बदलाव किया जाता है, तो इसके कारणों को निर्णय में दर्ज किया जाना चाहिए।"

केस टाइटल: मधुसूदन और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य

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विलय का सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होता, अनुच्छेद 142 की शक्तियां अपवाद: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली सरकार और उसकी संस्थाओं के पक्ष में भूमि अधिग्रहण के कई मामलों में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि विलय का सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्तियों को इसके अपवाद के रूप में माना जाएगा। साथ ही साथ स्टेयर डेसिसिस के नियम के भी अपवाद माने जाएंगे।

केस टाइटल: दिल्ली सरकार और अन्य बनाम मेसर्स बीएसके रियलटर्स एलएलपी और अन्य (और संबंधित मामले)

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Judicial Service | जज की पदोन्नति के कारण उत्पन्न रिक्ति प्रत्याशित रिक्ति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (25 जून) को न्यायिक अधिकारी द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में जिला जज की हाईकोर्ट में पदोन्नति के बाद उत्पन्न रिक्ति पर पदोन्नति की मांग की गई थी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज की पदोन्नति के कारण उत्पन्न रिक्ति को प्रत्याशित रिक्ति नहीं कहा जा सकता।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। विवादित आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि केवल इसलिए कि प्रतीक्षा सूची रखी जा रही थी, याचिकाकर्ता (जो प्रतीक्षा सूची में था) को जज की पदोन्नति के कारण उत्पन्न रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया जा सकता।

केस टाइटल: नितिन मित्तल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य, एसएलपी (सी) नंबर 13333/202

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S.138 NI Act - चेक डिसऑनर की शिकायत आरोपी के कहने पर ट्रांसफर नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक डिसऑनर के अपराध के लिए मामले का ट्रांसफर आरोपी के कहने पर नहीं किया जा सकता।

जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच ने NI Act की धारा 138 के तहत अपराध में शामिल आरोपी के कहने पर मांगी गई ट्रांसफर याचिका खारिज की। जस्टिस ओक ने टिप्पणी की कि आरोपी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांग सकता है, लेकिन उसके द्वारा ट्रांसफर याचिका दायर नहीं की जा सकती।

केस टाइटल: कस्तूरीपांडियन एस बनाम आरबीएल बैंक लिमिटेड डायरी नंबर- 23680/2024

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