केंद्र सरकार सजा पूरी होने के बावजूद पाकिस्तानी कैदियों को वापस भेजने में सुस्त: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार सजा पूरी होने के बावजूद हिरासत में बंद पाकिस्तानी कैदियों को वापस भेजने के मामले में 'अस्थिरता' बरत रही है।
न्यायालय ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि यदि अगली सुनवाई तक कार्रवाई नहीं की गई तो उस पर कठोर जुर्माना लगाया जाएगा।
न्यायालय को बताया गया कि 30 में से 6 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों को 26 जुलाई को वापस भेजा जाएगा तथा शेष 24 कैदियों के मामले में मंत्रालय एवं सभी हितधारकों द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है।
जस्टिस जी.एस. संधावालिया एवं जस्टिस विकास बहल की खंडपीठ ने कहा,
"यह स्पष्ट है कि भारत सरकार सजा पूरी होने के बावजूद हिरासत में बंद व्यक्तियों को वापस भेजने के संवेदनशील मामले में अभी भी अस्थाईता बरत रही है।"
खंडपीठ ने कहा,
"इसके अनुसार, यदि आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है तो अगली सुनवाई की तारीख पर भारत संघ पर जुर्माना लगाया जाएगा।"
मामले को आगे के विचार के लिए 10 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया।
केस टाइटल- कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम पंजाब राज्य और अन्य