पंजाब सरकार द्वारा जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं: हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया

Update: 2025-03-29 04:40 GMT
पंजाब सरकार द्वारा जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं: हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) और अतिरिक्त मुख्य सचिव (जेल) को यह स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया कि जेलों में सुरक्षा को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार के सीनियर अधिकारियों द्वारा सुझाए गए उपायों को एक वर्ष से अधिक समय से क्यों नहीं लागू किया गया।

जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने जेल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों में प्रगति की कमी को देखते हुए कहा,

"हम जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए उपायों से संतुष्ट नहीं हैं। राज्य की ओर से कई हलफनामे दायर किए गए, लेकिन सूचीबद्ध क्षेत्रों में प्रगति की कमी रही है।"

न्यायालय स्वतःसंज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें वह एक वर्ष से अधिक समय से जेलों की सुरक्षा बढ़ाने में प्रगति की निगरानी कर रहा है। इसमें कहा गया कि जेलों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के सीनियर अधिकारियों द्वारा सुझाए गए उपायों को लागू करने के लिए पंजाब सरकार को पर्याप्त समय दिया गया।

सुनवाई के दौरान एमिक्स क्यूरी तनु बेदी ने अदालत को बताया कि पंजाब द्वारा राज्य में जेलों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ उपाय शुरू किए गए , लेकिन कई क्षेत्रों में कोई प्रगति नहीं हुई। हालांकि, सीनियर अधिकारियों द्वारा इन उपायों की आवश्यकता और उनकी संबंधित समयसीमा निर्धारित करते हुए हलफनामे दायर किए गए।

कोर्ट ने नोट किया कि 25 जनवरी, 2024 को दायर हलफनामे में कहा गया कि 438 वॉकी-टॉकी सेट की आवश्यकता होगी। उन्हें 2-3 महीने के भीतर खरीद लिया जाएगा। बाद में कई हलफनामे दायर किए गए, जिसमें संकेत दिया गया कि धन प्राप्त होने के बाद काम पूरा हो जाएगा। हालांकि, 16 जनवरी, 2025 को हलफनामे में कहा गया कि निविदा रद्द कर दी गई।

खंडपीठ ने कहा,

"यह स्पष्ट है कि जेलों में संवेदनशील क्षेत्रों की उचित गश्त के लिए वॉकी-टॉकी सेट की आवश्यकता है और बिना किसी उचित कारण के, वॉकी-टॉकी सेट खरीदने की प्रक्रिया को अधिकारियों को ही ज्ञात कारणों से स्थगित कर दिया गया।"

इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि इसी तरह पंजाब सरकार की ओर से सीनियर अधिकारियों द्वारा दायर हलफनामों में नायलॉन जाल, लोहे की जाली लगाने, उचित गश्त के लिए मोटरसाइकिल प्राप्त करने, सर्चलाइट, फ्लडलाइट और हाई मास पोल आदि सहित कई अन्य उपाय सुझाए गए।

हालांकि, इन पहलुओं की ओर कोई प्रगति नहीं हुई। हालांकि इन उपायों को सीनियर अधिकारियों ने खुद जेल सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक बताया था।"

इस मामले को आगे के विचार के लिए 24 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया।

केस टाइटल: पंजाब राज्य और अन्य के विरुद्ध न्यायालय ने अपने प्रस्ताव पर

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