सजा सुनाए जाने से पहले आरोपी के पिछले आचरण के बारे में शायद ही कोई पूछताछ की गई हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में ट्रायल कोर्ट के लिए निर्देश जारी किए
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत सुनवाई करने वाले ट्रायल कोर्ट को निर्देश जारी करते हुए कहा कि "ट्रायल कोर्ट सजा सुनाने से पहले आरोपी के पिछले आचरण के बारे में शायद ही पूछताछ करते हैं, जबकि सीआरपीसी की धारा 427 द्वारा प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति (एक साथ सजा सुनाने का आदेश देने) का प्रयोग करने के लिए ऐसा करना महत्वपूर्ण है।"
एनआई एक्ट के तहत विभिन्न मामलों में सजा एक साथ चलाने के निर्देश मांगने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत सजा में सहमति की राहत का दावा करने के लिए याचिका विचारणीय नहीं है।
इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता को 10 अलग-अलग मामलों में 12 साल की कैद इसलिए काटनी पड़ी क्योंकि याचिकाकर्ता पर सजा के बाद के आदेश सुनाने वाले ट्रायल कोर्ट को "याचिकाकर्ता की पिछली सजा के बारे में जानकारी नहीं थी या उसे अवगत नहीं कराया गया था।"
जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा कि, "यदि दोषसिद्धि देने वाली अदालतों ने अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष से याचिकाकर्ता की पिछली दोषसिद्धि और सजा के बारे में पूछताछ की होती, तो वे सीआरपीसी की धारा 427 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का कुशलतापूर्वक प्रयोग कर सकते थे।"
इसलिए, इस अनियमितता को रोकने और ऐसी किसी भी स्थिति की घटना से बचने के लिए, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है, इस न्यायालय ने एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत मुकदमों से निपटने वाले सभी ट्रायल कोर्ट को निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
(i) एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि के साथ मुकदमे के समापन की स्थिति में, ट्रायल कोर्ट सजा का आदेश तैयार करने से पहले मामले को स्थगित कर देगा, जिससे अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष को अभियुक्त की पिछली दोषसिद्धि से संबंधित सामग्री रिकॉर्ड पर रखने में सक्षम बनाया जा सके;
(ii) स्थगित तिथि पर, ट्रायल कोर्ट सजा का आदेश तैयार करेगा, लेकिन उसमें एक नोट संलग्न करेगा कि क्या दोषी की पिछली सजा से संबंधित कोई सामग्री रिकॉर्ड पर रखी गई है या नहीं और यदि ऐसी कोई सामग्री रिकॉर्ड पर रखी गई है, तो यह कानूनी मापदंडों के भीतर सीआरपीसी की धारा 427 के तहत विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करेगा।
केस टाइटल: मनोज जैन बनाम यूटी चंडीगढ़ राज्य और अन्य [अन्य संबंधित मामले]
साइटेशन: उद्धरण: 2024 लाइवलॉ (पीएच) 164