नाबालिग को कथित तौर पर बूढ़े व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूसी से कहा- किशोर न्याय अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करें
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) के तहत गठित बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को अधिनियम की धारा 36 के तहत जांच करने और अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश एक नाबालिग लड़की के मामले में दिया गया है, जिसके माता-पिता ने कथित तौर पर उसकी शादी एक वृद्ध व्यक्ति से तय कर दी थी।
15 वर्षीय लड़की ने अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ सुरक्षा याचिका दायर करके अपनी सहेली के माध्यम से न्यायालय का रुख किया था। लड़की ने कहा कि जब उसके माता-पिता उसकी सहमति के बिना उसकी शादी एक वृद्ध व्यक्ति से करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसकी सहेली ने उसका बचाव किया।
जस्टिस हर्ष बंगर ने कई निर्देश जारी करते हुए कहा, "संवैधानिक दायित्वों के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे। मानव जीवन के अधिकार को बहुत ऊंचे स्थान पर रखा जाना चाहिए, चाहे नागरिक नाबालिग हो या वयस्क।"
न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता का नाबालिग होना ही उसे भारत के नागरिक होने के नाते भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार से वंचित नहीं करता।
संरक्षण याचिका में कहा गया है कि नाबालिग लड़की ने जब विवाह का विरोध किया तो उसके परिवार ने उसकी पिटाई की और मौका पाकर 2 जून को अपने माता-पिता के घर से भाग गई और तब से वह अपनी जान बचाने के लिए दर-दर भटक रही है और आखिरकार उसने अपने दोस्त के घर में शरण ली है।
आरोप है कि जब नाबालिग लड़की को मदद के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो कोई फायदा नहीं हुआ और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके दोस्त के घर पर छापा मारा जहां वह रह रही थी और उसके परिवार के सदस्यों को धमकाया। इसके बाद उन्होंने उसकी मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को फंसाने की धमकी भी दी।
प्रस्तुतियां सुनने के बाद, न्यायालय ने पाया कि प्रोमिला माइनर विक्रम बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य के माध्यम से जिसमें पंजाब एंड हरियाणा न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक जीवन के अधिकार के साथ-साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत निर्धारित वैधानिक दायित्व के बीच संतुलन बनाने से संबंधित प्रश्न पर विचार किया है, एक ऐसे मामले में जहां एक नाबालिग ने अपने अभिभावक को छोड़ने का दावा किया है और एक स्वघोषित पड़ोसी/संरक्षक के माध्यम से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
उपरोक्त मामले के आलोक में, न्यायालय ने निम्नलिखित सहित कई निर्देश जारी किए,
I. नाबालिग...आज से तीन दिनों की अवधि के भीतर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजपुर के कार्यालय में उपस्थित होगी या उसके दोस्त द्वारा पेश की जाएगी, ऐसा न करने पर, संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत गठित समिति के समक्ष नाबालिग/बच्चे को पेश करने के लिए एक सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिनियुक्त करेंगे।
II. समिति किशोर न्याय अधिनियम की धारा 36 के तहत जांच करेगी तथा सभी हितधारकों को शामिल करते हुए धारा 37 के तहत उचित आदेश पारित करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हो।
III. बाल कल्याण समिति नाबालिग के रहने-खाने के संबंध में उचित निर्णय लेगी तथा बच्चे/नाबालिग की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित सभी मुद्दों पर जांच करेगी।
IV. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 37 के तहत ऐसे निर्णय और आदेशों के पारित होने के दौरान, समिति देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे को रखने/बच्चे की कस्टडी के संबंध में उचित अंतरिम उपाय/निर्णय भी लेगी।
याचिका का निपटारा करते हुए न्यायालय ने सीडब्ल्यूसी को हाईकोर्ट के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
केस टाइटलः XXXX बनाम पंजाब राज्य और अन्य
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (पीएच) 211