423 पुलिस स्टेशनों और 153 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे चालू किए गए, सभी अनिवार्य भागों की निगरानी की जा रही है: पंजाब DGP ने हाईकोर्ट को बताया

Update: 2024-11-22 09:37 GMT

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि 423 पुलिस स्टेशनों (मलेरकोटला में एक महिला पुलिस स्टेशन को छोड़कर) 31 CIA स्टाफ परिसरों और 153 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे चालू किए गए ।

यह घटनाक्रम जस्टिस एन.एस. शेखावत की एकल पीठ द्वारा पंजाब DGP को परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए जाने के बाद हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह सैनी मामले में निर्देश दिया कि सीसीटीवी कैमरे 18 महीने की भंडारण अवधि के साथ लगाए जाने चाहिए। अदालत NDPS मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। साथ ही उसके मामले को एक स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने के निर्देश भी मांग रही थी।

आरोपी पर पुलिस स्टेशन सुल्तानपुर लोधी, जिला कपूरथला में NDPS Act की धारा 22, 29 के तहत मामला दर्ज किया गया। अदालत ने पहले आरोपी को अंतरिम जमानत दी थी।

यह कहते हुए कि विश्वास करने के कारण हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों का पंजाब राज्य द्वारा अनुपालन नहीं किया गया, हाईकोर्ट ने पहले DGP से प्रश्न पूछे थे। निर्देशों के अनुपालन में DGP ने पंजाब में सीसीटीवी कैमरे लगाने का विवरण देते हुए हलफनामा दायर किया।

हलफनामे में कहा गया कि पुलिस स्टेशनों, CIA स्टाफ परिसर और पुलिस चौकियों के सभी क्षेत्रों को सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के तहत कवर किया गया। पुलिस स्टेशनों, CIA स्टाफ परिसर और पुलिस चौकियों के प्रवेश और निकास बिंदु और सभी अनिवार्य भागों को सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के तहत कवर किया गया।

DGP ने आगे कहा कि सीसीटीवी निगरानी प्रणाली नाइट विजन से लैस है। इसमें ऑडियो के साथ-साथ वीडियो फुटेज भी शामिल है। प्रत्येक स्थान पर 10 घंटे के बैकअप के साथ UPS की व्यवस्था की गई।

"प्रत्येक स्थान (यानी, पुलिस स्टेशन/ सीएलए स्टाफ परिसर/ पुलिस चौकियों) पर सीसीटीवी फुटेज ऑफलाइन मोड में रिकॉर्ड की जाती है। पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंडविड्थ के माध्यम से सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से कैमरों तक पहुंचकर मांग पर किसी भी कैमरे की वीडियो फीड को ऑनलाइन देखने का प्रावधान है।

यह भी कहा गया कि अप्रैल, 2023 में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बाद से 908 शिकायतें दर्ज की गईं, 880 शिकायतों का समाधान किया गया। शेष 28 शिकायतों का समाधान किया जा रहा है (23 फरवरी तक) और संबंधित विभागों द्वारा उन पर ध्यान दिया जा रहा है।

हाईकोर्ट के प्रश्नों का उत्तर देने वाले हलफनामे को देखते हुए इसने कहा कि किसी और आदेश की आवश्यकता नहीं है। याचिका तदनुसार निपटाई जाती है।

केस टाइटल: शीलो बनाम पंजाब राज्य और अन्य

Tags:    

Similar News