लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती
लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की जीत को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। चरणजीत 17वीं लोकसभा में जालंधर से सांसद चुने गए हैं।
जालंधर के एक मतदाता द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि चन्नी ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने द्वारा किए गए खर्च के बारे में जानकारी छिपाई।
याचिका में कहा गया,
"हालांकि चुनाव आयोग के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण प्रतिवादी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे प्रतिवादी के दुर्भावनापूर्ण इरादे साफ झलकते हैं।"
आरोप है कि चन्नी ने सोशल मीडिया के साथ-साथ पेड न्यूज पर भी अपने द्वारा किए गए खर्च के बारे में जानकारी छिपाई। स्थानीय समाचार पत्रों ने लगातार केवल प्रतिवादी को ही कवर किया और उनके कवरेज का लगभग 90% स्थान उन्हें दिया गया, जबकि शेष सभी अन्य उम्मीदवारों को कवरेज का 10% भी नहीं दिया गया।
याचिका में यह भी कहा गया कि चन्नी ने मंदिरों और गुरुद्वारों में सार्वजनिक सभाओं में भाग लिया।
याचिका में कहा गया कि वह "न केवल धार्मिक स्थल की पवित्रता बनाए रखने में विफल रहे हैं, बल्कि मंदिर परिसर में वोट मांगकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है और इस तरह से उनका चुनाव केवल इसी आधार पर रद्द किया जा सकता है।"
केस टाइटल: गौरव लूथरा बनाम चरणजीत सिंह चन्नी