NEET Paper Leak: पटना हाईकोर्ट ने 13 आरोपियों की CBI हिरासत का आदेश दिया

Update: 2024-07-13 05:31 GMT

पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार (12 जुलाई) को CBI को कथित NEET-UG प्रश्नपत्र लीक घोटाले में पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 13 लोगों की हिरासत लेने की अनुमति दी।

CBI के अनुसार, मुख्य आरोपी राकेश रंजन ने NEET-UG प्रश्नपत्रों को हल करने के लिए सॉल्वर की व्यवस्था की थी, इसलिए गिरफ्तार किए गए लोगों को राकेश रंजन उर्फ ​​रॉकी से सामना कराने के लिए हिरासत में लेने की अनुमति मांगी गई, जो CBI की हिरासत में है।

CBI ने आरोपियों की रिमांड मांगी थी। हालांकि, आवेदन को पहले विशेष मजिस्ट्रेट (CBI, पटना) ने खारिज कर दिया। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने रिमांड की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

दिलचस्प बात यह है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर NEET-UG 2024 परीक्षा में किसी भी तरह की सामूहिक गड़बड़ी से इनकार किया। इसने कहा कि IIT मद्रास की विशेषज्ञों की टीम द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, न तो सामूहिक गड़बड़ी का कोई संकेत है और न ही उम्मीदवारों के एक स्थानीय समूह को लाभ पहुंचाया गया।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यह भी दावा किया कि टेलीग्राम पर लीक हुए NEET-UG परीक्षा के पेपर की तस्वीर दिखाने वाला वीडियो फर्जी था।

हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता और न्याय के हित में वह मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने और CBI को गिरफ्तार किए गए 13 लोगों को हिरासत में लेने की अनुमति देने के लिए इच्छुक है।

जस्टिस संदीप कुमार की पीठ ने कहा,

"CBI को सभी विपक्षी पक्षों को रिमांड पर लेने की अनुमति है। विपक्षी पक्ष नंबर 1 से 13 याचिका के पैराग्राफ संख्या 5 में उल्लिखित गिरफ्तारी की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि समाप्त होने तक CBI की हिरासत में रहेंगे।"

CBI हिरासत में भेजे गए 13 आरोपियों में नीतीश कुमार, अखिलेश कुमार, सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, आयुष कुमार, बिट्टू कुमार, अमित आनंद, आशुतोष कुमार, रोशन कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, अवधेश कुमार, शिवनंदन कुमार और रीना कुमारी शामिल हैं।

केस टाइटल: केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम नीतीश कुमार एवं अन्य, आपराधिक विविध नंबर 51100/2024

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