तलाक वाद में मुद्दे तय किए बिना निर्णय देना केवल अनुमान आधारित आकलन: पटना हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक संबंधी वाद में यदि ट्रायल कोर्ट स्पष्ट मुद्दे तय किए बिना निर्णय देता है तो ऐसा निर्णय विधिसम्मत नहीं माना जा सकता और वह केवल “अनुमान आधारित आकलन” बनकर रह जाता है।
जस्टिस नानी टैगिया और जस्टिस आलोक कुमार पांडे की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए मुजफ्फरपुर फैमिली कोर्ट द्वारा पति की तलाक याचिका खारिज करने का आदेश रद्द किया। निर्णय जस्टिस आलोक कुमार पांडे ने लिखा।
पति ने क्रूरता, परित्याग और व्यभिचार के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग की थी। उसका कहना था कि जून 2007 में विवाह के बाद कुछ समय साथ रहने के पश्चात पत्नी वैवाहिक घर छोड़कर मायके चली गई और वापस नहीं लौटी।
पति ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध है तथा समझौते के प्रयासों के बावजूद उसने वैवाहिक जीवन पुनः शुरू करने से इनकार किया।
वहीं पत्नी ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसे पति और उसके परिवार द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया तथा शारीरिक और मानसिक क्रूरता के कारण उसे मायके में शरण लेनी पड़ी। उसने अवैध संबंध के आरोपों को भी निराधार बताया और वैवाहिक जीवन जारी रखने की इच्छा जताई।
हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड की जांच करते हुए पाया कि फैमिली कोर्ट ने पक्षकारों की विस्तृत दलीलों और परस्पर विरोधी तथ्यों के बावजूद धारा 13 के वैधानिक आधारों के अनुरूप कोई विशिष्ट मुद्दे तय नहीं किए।
अदालत ने कहा,
“विशिष्ट मुद्दे तय किए बिना दिया गया निष्कर्ष केवल एक अनुमान आधारित आकलन है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अनुरूप नहीं है।”
खंडपीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने तथ्यों और साक्ष्यों का समग्र परीक्षण करने के बजाय चुनिंदा परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिया, जिससे निर्णय प्रक्रिया मूलतः त्रुटिपूर्ण हो गई।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि तलाक जैसे मामलों में, विशेषकर जब क्रूरता, परित्याग और व्यभिचार जैसे गंभीर आरोप हों, ट्रायल कोर्ट का दायित्व है कि वह पक्षकारों की दलीलों के आधार पर स्पष्ट मुद्दे तय करे और प्रत्येक आधार पर स्वतंत्र रूप से साक्ष्य का परीक्षण करे।
इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का निर्णय और डिक्री रद्द करते हुए मामला पुनर्विचार हेतु वापस भेज दिया।
फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया गया कि वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अनुरूप विशिष्ट मुद्दे तय कर मामले का नए सिरे से यथाशीघ्र, अधिमानतः छह माह के भीतर निस्तारण करे।
अदालत ने पक्षकारों को यह स्वतंत्रता भी दी कि वे अपने वर्तमान वैवाहिक स्थिति संबंधी अतिरिक्त अभ्यावेदन ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।