लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खतरे का दावा; पटना हाईकोर्ट ने पप्पू यादव की 'Y+' सुरक्षा बहाल की
पटना हाईकोर्ट ने पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की सुरक्षा 'Y+' से घटाकर 'Y' करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया।
अदालत ने कहा कि यह निर्णय मनमाना था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना लिया गया।
जस्टिस जितेंद्र कुमार की पीठ ने कहा कि सुरक्षा कम करने से पहले न तो पप्पू यादव से कोई इनपुट लिया गया और न ही आदेश उन्हें बताया गया।
कोर्ट ने पाया कि सरकार के पास ऐसा कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं था जिससे साबित हो कि उन्हें मिलने वाला खतरा कम हो गया था।
पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग और छोटू यादव गैंग से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी।
अदालत ने कहा कि सुरक्षा देना केवल विशेषाधिकार नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा विषय है।
हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को पप्पू यादव की 'Y+' सुरक्षा बहाल करने का निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में कोई भी फैसला निष्पक्ष प्रक्रिया और ठोस आधार पर ही लिया जाए।