कोचिंग सेंटर फायरिंग केस: FIR रद्द करने की मांग लेकर पटना हाईकोर्ट पहुंचे खान सर
एजुकेटर और यूट्यूबर फैसल खान (खान सर) ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में हाल ही में हुई हिंसा के सिलसिले में पटना पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की।
खान सर ने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को फिर से खोलने के लिए भी निर्देश देने की मांग की, जो इस घटना के बाद से बंद है।
यह मामला बुधवार को हाईकोर्ट के सामने आया। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने बिहार सरकार को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ़्ते का समय दिया।
यह मामला 2 जून की एक घटना से जुड़ा है, जब 15-20 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर पटना में 'खान ग्लोबल स्टडीज़' (KGS) के परिसर में तोड़फोड़ की और खान सर द्वारा चलाए जा रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पथराव किया।
एक दिन बाद सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो सामने आया जिसमें इंस्टीट्यूट से जुड़े दो सुरक्षा गार्ड घटना के दौरान फायरिंग करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार, फायरिंग में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए हथियारों को ज़ब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। इसके बाद कदमकुआं पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई और दोनों गार्ड अभी न्यायिक हिरासत में हैं।
पुलिस ने बताया कि गार्ड्स ने कथित तौर पर कहा कि खान और अन्य लोगों ने उन्हें भीड़ पर गोली चलाने का निर्देश दिया था।
मंगलवार को पटना की सेशंस कोर्ट ने इस FIR के सिलसिले में खान सर को अंतरिम अग्रिम ज़मानत दी थी।