अनिवार्य सेवा की अवधि में लिया गया डॉक्टर का मातृत्व अवकाश बांड पीरियड में गिना जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि सरकारी अस्पताल में अनिवार्य सेवा प्रदान करने के दरमियान डॉक्टर द्वारा लिए गए मातृत्व अवकाश को उनके बांड पीरियड में गिना जाना चाहिए।
जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस के राजशेखर की पीठ ने कहा कि मातृत्व अवकाश मातृत्व लाभ का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। इस प्रकार न्यायालय ने माना कि डॉक्टर, हालांकि एक नियमित कर्मचारी के रूप में सरकार की सेवा में नहीं था, फिर भी वह किसी भी सरकारी कर्मचारी के समान उपचार का हकदार होगा।
अदालत ने कहा,
"मातृत्व अवकाश मातृत्व लाभ का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 21 का एक पहलू है। अपीलकर्ता निस्संदेह सरकारी कर्मचारी नहीं है। वह केवल दो साल की अवधि के लिए तमिलनाडु सरकार को बांड सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य है। लेकिन एक नियमित राज्य सरकार के कर्मचारी को संशोधित सेवा नियमों के अनुसार बारह महीने के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने का अधिकार है। हमारा मानना है कि अपीलकर्ता भी किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए लागू समान उपचार की हकदार है। यह तथ्य कि अपीलकर्ता नियमित कर्मचारी न होकर केवल सरकार की सेवा में थी, अप्रासंगिक है। जब अपीलकर्ता के मौलिक अधिकार शामिल होते हैं, तो वह न केवल अनुच्छेद 21 बल्कि अनुच्छेद 14 के सुरक्षात्मक छत्र की भी हकदार है।"
तथ्य
अदालत डॉ. कृतिका द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें पीजी करने के बाद 2019 में थिट्टाकुडी सरकारी अस्पताल में सहायक सर्जन के रूप में नियुक्त किया गया था।
कृतिका ने तंजावुर मेडिकल कॉलेज में एमएस (जनरल सर्जरी) में अपनी पीजी पूरी की थी और प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, उम्मीदवार को 40 लाख रुपये की राशि के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना था, जिसमें यह वचनबद्धता थी कि वह तमिलनाडु सरकार को कम से कम दो साल की अवधि के लिए सेवा देगी। बॉन्ड के अनुसार, उसने अपने मूल प्रमाण पत्र भी जमा किए थे।
2019 में कृतिका ने ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया और 12 महीने तक अस्पताल में सेवा की, जिसके बाद उसने अपनी गर्भावस्था के लिए मातृत्व अवकाश लिया। बाद में प्रतिवादियों ने यह दावा करते हुए उसके मूल प्रमाण पत्र वापस करने से इनकार कर दिया कि उसने बॉन्ड अवधि पूरी नहीं की है।
कृतिका ने एक रिट याचिका दायर की, लेकिन इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उसने बॉन्ड अवधि के केवल 12 महीने ही काम किया था।
निर्णय
अदालत ने कानूनी मिसालों पर चर्चा की, प्रजनन अधिकारों और मातृत्व अवकाश के महत्व पर प्रकाश डाला, और कहा कि प्रॉस्पेक्टस की शर्तें मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों को रास्ता देंगी।
कोर्ट ने कहा,
"प्रॉस्पेक्टस में निर्धारित शर्तों के अनुसार, अपीलकर्ता को तमिलनाडु सरकार के किसी एक अस्पताल में दो साल की अवधि के लिए सेवा करनी होगी। इस शर्त को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत महिलाओं को दिए गए अधिकारों के लिए रास्ता देना होगा। यह सब इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया था कि किसी भी महिला को मातृत्व की स्थिति से उत्पन्न होने वाले लाभों का मौलिक अधिकार है।"
इस प्रकार अदालत ने माना कि मातृत्व अवकाश की अवधि को बांड अवधि में शामिल किया जाना चाहिए और प्रतिवादी अधिकारियों को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर मूल प्रमाण पत्र वापस करने का निर्देश दिया।