अपनी रूढ़िवादी छवि के बावजूद तमिलनाडु LGBTQ उत्थान के लिए नीतियां ला रहा है: मद्रास हाईकोर्ट

Update: 2024-06-11 12:00 GMT

मद्रास हाईकोर्ट ने LGBTQ समुदाय के सदस्यों के उत्थान के लिए नीतियां लाने में तमिलनाडु सरकार के प्रयासों की सराहना की।

जस्टिस आनंद वेंकटेश ने राज्य सरकार को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में आरक्षण प्रदान करके ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के उत्थान के लिए एक नीति को अंतिम रूप देने के लिए 3 महीने का समय दिया।

"यह न्यायालय आश्वस्त है कि राज्य तीन महीने के भीतर नीति को अंतिम रूप देगा और अधिसूचित करेगा। यह नीति पूरे देश के लिये एक मिसाल कायम करेगी और LGBTQIA+ समुदाय के लिये आशा की किरण जगाएगी। यह आश्चर्यजनक है कि यह तमिलनाडु से आया है, जिसे शेष देश अपेक्षाकृत रूढ़िवादी राज्य मानता है।

कोर्ट ने कहा कि वह राज्य के कार्यों का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकती है, लेकिन केवल राज्य को बता सकती है कि वह कल्याणकारी राज्य के रूप में क्या कर सकती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह केवल एक समर्थक है और अंतिम निर्णय राज्य को लेना है।

"अदालत सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकती है कि सरकार को क्या करना चाहिए। यह बहुत ज्यादा होगा। अदालत सरकार को केवल यह बता सकती है कि वह कल्याणकारी राज्य के रूप में बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह नीतिगत निर्णय ले।

राज्य लोक अभियोजक ने कोर्ट को सूचित किया कि सरकार को एक मसौदा नीति सौंपी गई है जिसका अब अंग्रेजी और तमिल में अनुवाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य कोर्ट के निर्देश के अनुसार सभी संबंधित हितधारकों के साथ शिविर और बैठकें भी आयोजित करेगा।

राज्य के पीपी ने यह भी बताया कि मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद, राज्य को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने पर विचार करते समय उचित विचार-विमर्श करना पड़ा।

कोर्ट ने राज्य के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और राज्य को यह तय करने का निर्देश दिया कि शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कितना आरक्षण दिया जाएगा।

कोर्ट एक समलैंगिक जोड़े द्वारा दायर याचिका में कई निर्देश पारित कर रही है, जिसमें उन्होंने अपने परिवार से पुलिस सुरक्षा की मांग की है। आदेशों के माध्यम से, कोर्ट LGBTQ समुदाय से जुड़े कलंक को दूर करने और समुदाय के सदस्यों के कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।

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