विशेष सुनवाई के बाद BSP नेता आर्मस्ट्रांग को तिरुवल्लूर में दफनाने की मिली अनुमति
मद्रास हाईकोर्ट ने रविवार सुबह विशेष सुनवाई के बाद बहुजन समाज पार्टी (BSP) के तमिलनाडु प्रमुख दिवंगत आर्मस्ट्रांग को तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के पोथुर गांव में निजी संपत्ति में दफनाने की अनुमति दी। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को यह भी छूट दी कि यदि वे आर्मस्ट्रांग के नाम पर स्मारक मणिमंडपम, अस्पताल, स्कूल आदि बनवाना चाहते हैं तो वे प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
जस्टिस भवानी सुब्बारायन ने सभी पक्षों से सरकार के साथ सहयोग करने और शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार जुलूस निकालने को कहा। न्यायालय ने जुलूस के लिए पुलिस को उचित पुलिस सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने दिवंगत BSP नेता के आर्मस्ट्रांग की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें चेन्नई में पार्टी कार्यालय में उनके पार्थिव शरीर को दफनाने की अनुमति मांगी गई।
याचिकाकर्ता द्वारा शनिवार को तत्काल अनुरोध किए जाने के बाद न्यायालय ने विशेष सुनवाई की। आर्मस्ट्रांग के शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पीठ ने कहा कि नियमों और विनियमों का पालन किया जाना चाहिए।
जस्टिस भवानी ने कहा,
"यह ऐसा नुकसान है, जिसकी भरपाई किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। लेकिन हमें प्राधिकरण की सीमाओं पर भी विचार करना होगा। आप किसी व्यक्ति को आवासीय क्षेत्र में नहीं दफना सकते। यह कई आदेशों में स्पष्ट किया गया।"
न्यायाधीश ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में संकीर्ण द्वार है। इसलिए भगदड़ जैसी अप्रिय घटनाओं की संभावना है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। इस संबंध में जज ने हाल ही में हाथरस भगदड़ मामले का हवाला दिया, जिसके कारण महिलाओं और बच्चों सहित सौ से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।
जस्टिस भवानी ने याचिकाकर्ता से आग्रह किया,
"हमारे पास दिल है। लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम उनके साथ हैं। लेकिन हमें नियमों और विनियमों के अनुसार चलना होगा। हमें इसका समाधान खोजना होगा। शव को लंबे समय तक वहां नहीं रखा जा सकता। आपको साथ बैठकर समाधान खोजना होगा। मैं यह एक बहन के रूप में कह रही हूं। मेरा सुझाव है कि आप उन्हें उनके द्वारा सुझाए गए क्षेत्र में ही दफनाएं। बाद में जब आप एक बड़ा क्षेत्र खरीद लेंगे तो आप उन्हें वहां स्थानांतरित कर सकते हैं।"
इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि केवल तभी जब संपत्ति निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत आती है तो उसे दफनाने के लिए आवंटित किया जा सकता है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को दफनाने के लिए वैकल्पिक स्थान देने वाले राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति देते हुए सुनवाई दो बार स्थगित की। इसके बाद एएजी ने न्यायालय को सूचित किया कि आर्मस्ट्रांग के एक रिश्तेदार ने आर्मस्ट्रांग को उसके स्वामित्व वाली संपत्ति पर दफनाने की अनुमति देने के लिए आवेदन दिया था, जिसे पंचायत अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया और उचित प्रस्ताव भी जारी किया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस उद्देश्य के लिए भूमि को रयोतवारी पंजाई भूमि से कब्रिस्तान में स्थानांतरित किया गया, न्यायालय ने आर्मस्ट्रांग के पार्थिव शरीर को इस संपत्ति में दफनाने की अनुमति दी।
शुक्रवार की रात को चेन्नई स्थित उनके आवास के पास एक गिरोह ने आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी थी।
यह कहते हुए कि 2600 वर्ग फीट का पूरा क्षेत्र पार्टी के स्वामित्व में है, याचिकाकर्ता ने कब्र के निर्माण के साथ शव को दफनाने की अनुमति देने का अनुरोध किया।
एडिशनल एडवोकेट जनरल जे रविंद्रन ने न्यायालय को बताया कि वहां शव को दफनाने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि यह घनी आबादी वाला आवासीय क्षेत्र है। हालांकि, अधिकारियों ने पास में तीन वैकल्पिक स्थानों की पहचान की है जहां शव को दफनाया जा सकता है।
केस टाइटल: पोर्कोडी बनाम राज्य और अन्य