मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'सील' परिसर में शराब की दुकान चलाने की अनुमति देकर आदेशों का उल्लंघन करने के लिए तहसीलदार को अवमानना नोटिस जारी किया
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को सुनवाई के दौरान एक तहसीलदार को अवमानना नोटिस जारी किया, क्योंकि उसने जानबूझकर न्यायालय के पिछले आदेश की अवहेलना की और एक शराब की दुकान को ऐसे परिसर में संचालित करने की अनुमति दी, जिसे सील करके खाली किया जाना था।
न्यायालय ने तहसीलदार से स्पष्टीकरण दाखिल करने को कहा कि उसने शराब की दुकान को खोलने की अनुमति क्यों दी, लेकिन मौखिक रूप से कहा कि यह एक उचित मामला प्रतीत होता है, जिसमें अधिकारी के खिलाफ न केवल विभागीय बल्कि सतर्कता जांच की भी आवश्यकता है। साथ ही यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कथित कार्रवाई दुकान मालिक को पैसा कमाने में मदद करने के लिए की गई।
जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,
“दिनांक 03.12.2024 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने यह देखते हुए कि विषय परिसर यानी वाणिज्यिक भवन जिसमें ग्राउंड + 3 + बेसमेंट है, विट्ठल मार्केट अरेरा कॉलोनी भोपाल को तहसीलदार द्वारा सील कर दिया गया। स्मृति एसोसिएट्स को जिला आबकारी अधिकारी के साथ-साथ संबंधित तहसीलदार से परिसर से उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं जैसे शराब को हटाने के लिए संपर्क करने की अनुमति दी गई। इस न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ऐसी अनुमति दिए जाने पर तहसीलदार परिसर की सील हटाएंगे तथा स्मृति एसोसिएशन को उक्त परिसर से सामान हटाने की अनुमति देंगे तथा सामान को जिला आबकारी अधिकारी से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात तथा आबकारी विभाग के अधिकारियों तथा संबंधित तहसीलदार की देखरेख में ही हटाया जाएगा।”
अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि इसके पश्चात बैंक से शिकायत प्राप्त हुई कि तहसीलदार ने न केवल परिसर की सील हटाई, बल्कि उक्त परिसर से शराब की दुकान को संचालित करने की अनुमति भी दी है। इसके अनुसरण में तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया।
"तहसीलदार, व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि सहायक जिला आबकारी अधिकारी से दिनांक 05.12.2024 को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि राजकोष को प्रतिदिन 10,00,000/- रुपये (दस लाख रुपये) का नुकसान हुआ है। तदनुसार, 05.12.2024 को उन्होंने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया और शराब की दुकान को उक्त दुकान से 10 दिनों की अवधि के लिए संचालित करने की अनुमति दी। हमें सूचित किया गया कि शराब की दुकान को अब कलेक्टर ने सील कर दिया है।
तहसीलदार की कार्रवाई प्रथम दृष्टया इस न्यायालय के दिनांक 03.12.2024 के आदेश की अवमानना प्रतीत होती है। तदनुसार, तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि वे बताएं कि उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करें। तहसीलदार अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होंगे।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने तहसीलदार से पूछा कि वह शराब की दुकान को कैसे चलने दे रहे हैं।
जब तहसीलदार ने माफ़ी मांगी तो अदालत ने मौखिक रूप से कहा,
"नहीं, नहीं, इस मामले में बिना शर्त माफ़ी का कोई सवाल ही नहीं है। हम बिना शर्त माफ़ी स्वीकार नहीं करेंगे। हमने आपको सीमित आदेश दिया था। और आप शराब की दुकान चला रहे हैं? (और आप शराब की दुकान चला रहे हैं?)।”
हालांकि तहसीलदार ने जवाब दिया,
"सर, इसे पहले ही सील कर दिया गया है, सर। सर, हमने इसे पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया है।"
अदालत के इस सवाल पर कि परिसर को कब सील किया गया।
अधिकारी ने कहा,
"सर हमने पूरा शिफ्ट कर दिया था। उन्होंने 9 तारीख से शिफ्टिंग शुरू की।”
इस स्तर पर, अदालत ने मौखिक रूप से कहा,
"इनमें तो वीडियो लगी हैं।"
वीडियो में तो बिजनेस चल रहा है। पूरी लाइट जल रही है, पूरा स्टाफ मौजूद है और सारा वहा पर बिक्री हो रही है। आपने इसकी अनुमति कैसे दी?”
तहसीलदार ने जवाब दिया,
“सर आबकारी (आबकारी विभाग) ने हमें दिया था कि आप 10 दिन में पूरा उसको जैसे भी करके सील करके वापस हमें खाली देंगे।”
अदालत ने मौखिक रूप से पूछा,
“आपको क्या आदेश दिया था? इस अदालत का क्या आदेश था?”
इसके बाद अदालत ने राज्य के वकील से पूछा कि इस तरह की कार्रवाई की अनुमति कैसे दी गई।
वकील ने जवाब दिया,
“जहां तक उनके स्पष्टीकरण का सवाल है, मैं भी यही कहता हूं कि उन्होंने सीमा लांघी है।”
इसके बाद हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि उसे तहसीलदार के खिलाफ जांच का निर्देश देना होगा।
इसने कहा,
"देखिए, निर्देश था कि वह ब्रिल को सील कर देंगे। परिसर को उन्होंने सील कर दिया था। वह आबकारी अधिकारियों के साथ मिलकर स्टॉक को बढ़ाने की अनुमति देंगे। उन्होंने दुकान खोलने की अनुमति दी है?"
इसके बाद राज्य की ओर से पेश हुए वकील ने कुछ दस्तावेजों का हवाला दिया और कहा कि 5 दिसंबर को विभाग (आबकारी अधिकारी) द्वारा जारी एक पत्र में तहसीलदार को लिखा गया था कि करीब 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
इसके बाद अदालत ने तहसीलदार से उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा, जिस पर अधिकारी ने कहा कि उसने इंजीनियरिंग और एमबीए पूरा कर लिया।
अदालत ने तब कहा,
''ये जो आपको 5 दिसंबर को चिट्ठी मिली, सहायक जिला आबकारी अधिकारी (से) को, ये हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच से सीनियर हो गया? (यह जो पत्र आपको मिला है, क्या वह उच्च न्यायालय की खंडपीठ से वरिष्ठ है? आप उनका आदेश मानेंगे और हमारा (न्यायालय का) आदेश नहीं मानेंगे?) कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में उनकी माफ़ी स्वीकार नहीं कर सकता। इसके बाद उसने वकील से पूछा, "कलेक्टर कहाँ है? हम कलेक्टर को इस अधिकारी के खिलाफ़ कार्रवाई करने का निर्देश देंगे। जूनियर अधिकारी ने उन्हें एक पत्र दिया कि हमारा 10 लाख का नुक्सान हो रहा है है, वह हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी करेंगे?
जब वकील ने अपना रुख स्पष्ट करने की कोशिश की, तो अदालत ने मौखिक रूप से पूछा,
"हमारा निर्देश क्या था? निर्देश था, वह केवल निगरानी के तहत स्टॉक को हटाने की अनुमति देगा। और वह दुकान खोलने की अनुमति देता है?
वकील ने जवाब दिया,
“इसके बाद क्या हुआ, 9 दिसंबर को एक आवेदन दिया गया और उसमें उल्लेख किया गया कि उन्हें वह स्थान मिल गया, जहाँ वे दुकान को स्थानांतरित करेंगे।”
हालांकि अदालत ने टिप्पणी की कि उसका इससे कोई लेना-देना नहीं है।
उन्होंने कहा,
“यह आबकारी विभाग का काम है। हमने कहा था कि इस दुकान को सील किया जाएगा, उन्होंने इसे सील कर दिया, हमने कहा कि केवल स्टॉक को हटाने की अनुमति दी जाएगी क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? स्पष्टीकरण का कोई सवाल ही नहीं है। कोई अज्ञानता नहीं, वह स्नातकोत्तर हैं। उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने यह आदेश कैसे पारित किया। हम आपसे लिखित स्पष्टीकरण चाहते हैं, आपने इसकी अनुमति कैसे दी? हमारे आदेश का हवाला देकर आप कह रहे हैं कि जिला अधिकारी को 10 लाख का नुक्सान हुआ तो मैं हाईकोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर रहा हूं।”
जब तहसीलदार ने अपने कार्यों के लिए माफी मांगी, तो अदालत ने कहा,
“नहीं आप लिखित स्पष्टीकरण दें। यह ऐसा कुछ है जहां कार्रवाई की जरूरत है। इसे इस तरह हल्के में नहीं लिया जा सकता।”
इस बीच राज्य के वकील ने कहा,
“जहां तक दुकान का सवाल है, तो उन्होंने 9/12/2024 को इसे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है और यह एक शर्त थी, जिसका उन्होंने आदेश में भी संकेत दिया है कि अगर यह 10 दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, क्योंकि जो हो रहा था सर... स्टॉक काफी बड़ा था, यह लगभग 7-6 करोड़ रुपये था। इसलिए प्रभावी रूप से लागू करने के लिए दुकान को सौंपना..”
अदालत ने कहा,
“नहीं, यह प्रभावी रूप से लागू नहीं है। यह स्पष्ट रूप से दुकान के मालिक को पैसा कमाने की सुविधा देने के लिए है। देखिए, हम उन चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं जो इस मामले में स्पष्ट रूप से हुई हैं। यह विभागीय के साथ एक उपयुक्त मामला हो सकता है, न केवल विभागीय, इस अधिकारी के खिलाफ सतर्कता जांच की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि पहले वह लिखित स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने इसकी अनुमति कैसे दी। फिर हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या कार्रवाई की जाए।”
यह मामला 7 जनवरी 2025 को सूचीबद्ध है।
केस टाइटल: बैंक ऑफ महाराष्ट्र और अन्य बनाम श्री अविनाश लावण्या और अन्य, CONC 333/2023