NEET-UG 2025: पावर कट से प्रभावित स्टूडेंट की री-एग्जाम पर रोक, MP हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का बड़ा फैसला

Update: 2025-07-02 08:51 GMT

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मंगलवार (1 जुलाई) को सिंगल जज द्वारा दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को इंदौर और उज्जैन के परीक्षा केंद्रों पर पावर कट से प्रभावित NEET-UG 2025 के अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश दिया गया था।

जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की बेंच NTA की ओर से दाखिल रिट अपील पर सुनवाई कर रही थी। NTA ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सिंगल जज के फैसले के खिलाफ और कई अपीलें दाखिल होने की संभावना है, जिन्हें एक साथ सुना जाना जरूरी है।

कोर्ट ने यह मानते हुए कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई जरूरी है, सिंगल जज के 23 जून 2025 के री-टेस्ट संबंधी आदेश पर अगली सुनवाई (10 जुलाई) तक रोक लगा दी।

डिवीजन बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि सिंगल जज द्वारा दिया गया आदेश कि 1 जुलाई 2025 के बाद होने वाली किसी भी काउंसलिंग का परिणाम याचिकाओं के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेगा, लागू रहेगा।

मामला

30 जून को जस्टिस सुभोध अभ्यंकर की बेंच ने उन अभ्यर्थियों की याचिकाएं मंजूर की थीं, जिन्होंने इंदौर और उज्जैन के परीक्षा केंद्रों पर पावर फेल्योर के कारण नुकसान उठाने का दावा किया था।

कोर्ट ने माना था कि बिना किसी गलती के ये अभ्यर्थी असमान परिस्थितियों का शिकार हुए और उनके अधिकारों का हनन हुआ।

याचिका की सुनवाई के दौरान जज ने कोर्टरूम की लाइटें बंद कर खुद अनुभव करने की कोशिश की कि कम रोशनी में क्या कठिनाई हो सकती है। कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा केंद्रों में संभवतः उतनी प्राकृतिक रोशनी नहीं रही होगी, जितनी कोर्टरूम में थी।

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