Congress MLA मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द करने के अपने फैसले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सुप्रीम कोर्ट जाने की दी छूट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कांग्रेस विधायक (Congress MLA) मुकेश मल्होत्रा एक अंतरिम राहत दी। कोर्ट ने अपने ही उस फ़ैसले पर रोक लगाई, जिसमें उसने पहले श्योपुर ज़िले की विजयपुर विधानसभा सीट से MLA मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को रद्द कर दिया था और चुनाव याचिकाकर्ता रामनिवास रावत को चुना हुआ प्रतिनिधि घोषित किया था।
जस्टिस एसजी अहलूवालिया ने मुकेश मल्होत्रा की इस दलील से सहमति जताई कि अगर फ़ैसले के असर और अमल पर रोक नहीं लगाई गई तो उन्हें भारी नुकसान होगा।
इसलिए उन्होंने कहा:
"फ़ैसले के असर और अमल पर 15 दिनों के लिए रोक लगाने की अर्ज़ी न्याय के हित में है, ताकि प्रतिवादी नंबर 1/मुकेश मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट से रोक का आदेश ले सकें।"
इससे पहले, हाई कोर्ट ने रावत की चुनाव याचिका पर एक अलग फ़ैसला सुनाया था। इस याचिका में रावत ने श्योपुर ज़िले की विधानसभा सीट नंबर 2, विजयपुर से मल्होत्रा की जीत को चुनौती दी थी। कोर्ट ने मल्होत्रा के चुनाव को रद्द कर दिया और रावत को उस सीट से विधिवत चुना हुआ MLA घोषित किया।
इस फ़ैसले के बाद मल्होत्रा ने एक अर्ज़ी दायर कर आदेश को कुछ समय के लिए निलंबित करने की मांग की ताकि वे सुप्रीम कोर्ट जा सकें।
मल्होत्रा के वकील ने दलील दी कि अगर फ़ैसले के असर पर रोक नहीं लगाई गई तो उन्हें तुरंत MLA की सीट खाली करनी पड़ेगी। इसका विधानसभा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ेगा और उन्हें भारी नुकसान होगा। वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि आदेश पर 15 दिनों के लिए रोक लगाई जाए ताकि मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट से राहत मांग सकें।
दोनों पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि अगर रोक नहीं लगाई गई तो मल्होत्रा को भारी नुकसान होगा।
इसलिए बेंच ने निर्देश दिया:
"तदनुसार, I.A. नंबर 2258/2026 को मंज़ूर किया जाता है। यह निर्देश दिया जाता है कि चुनाव याचिका नंबर 24/2024 में मंगलवार को सुनाए गए फ़ैसले के असर और अमल पर 15 दिनों के लिए रोक रहेगी ताकि प्रतिवादी नंबर 1/मुकेश मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट से कोई अंतरिम आदेश ले सकें।"
इस तरह, इस मामले का निपटारा किया गया।
Case Title: Ramniwas Rawat v Mukesh Mahotra [EP-24-2024]