मृतकों के सम्मानजनक परिवहन के लिए मुफ्त शव वाहन हेल्पलाइन का प्रचार करे राज्य: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अपनी मुफ्त शव वाहन सेवा, 'मध्य प्रदेश मुक्ति वाहन योजना' का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करे।
चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा यह देखते हुए किया कि राज्य सरकार ने पहले ही एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया।
खंडपीठ ने निर्देश दिया:
"इस तथ्य को देखते हुए कि प्रतिवादी/राज्य प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना का पहले ही पालन किया, इस याचिका में अब और किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह टिकर, रेडियो संदेश और अन्य तरीकों से इस सेवा का प्रचार करे।"
याचिकाकर्ता ने यह PIL दायर कर राज्य सरकार से यह निर्देश देने की मांग की थी कि वह इस योजना के तहत शव वाहनों की बुकिंग और समन्वय के लिए समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर स्थापित करे और उसे चालू करे। संदर्भ के लिए, यह योजना कल्याणकारी योजना है, जो सरकारी अस्पतालों में होने वाली मौतों के बाद मृतकों के शवों को सम्मानपूर्वक उनके घरों तक पहुंचाने के लिए मुफ्त वाहन उपलब्ध कराती है। यह सेवा 24 घंटे (24/7) उपलब्ध है, जिससे विशेष रूप से गरीब परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए परिवहन की कमी के बोझ से राहत मिलती है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इन वाहनों की उपलब्धता के बावजूद, आम जनता को बड़े पैमाने पर यह जानकारी नहीं थी कि इस सेवा का लाभ कैसे उठाया जाए, जिससे इस योजना का मूल उद्देश्य ही विफल हो रहा है। याचिकाकर्ता ने आगे मांग की कि ऐसी हेल्पलाइन को 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' के तहत मौजूदा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाए और इस सेवा का व्यापक प्रचार किया जाए।
सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि शव वाहन सेवा तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एक समर्पित टोल-फ्री नंबर पहले ही स्थापित किया जा चुका है।
राज्य सरकार के इन तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए अदालत ने याचिका का निपटारा करने का निर्णय लिया। हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह टिकर, रेडियो संदेश और अन्य तरीकों से इस टोल-फ्री नंबर का प्रचार करे।
Case Title: Rashid Noor Khan v State of MP [WP-46424-2025]