एमपी हाई कोर्ट ने पेपर लीक मामलों की फास्ट ट्रैक के लिए चार स्पेशल कोर्ट तय किए
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार (24 जुलाई) को भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में पेपर लीक मामलों की तेज़ी से सुनवाई के लिए चार स्पेशल कोर्ट तय किए।
हाईकोर्ट ने 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट, 2024' से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए ज़िला और एडिशनल सेशन जजों प्रवीण पटेल, विशाल अखंड, आनंद कुमार सेहलम और शुभ्रा सिंह की अदालतों को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के तौर पर तय किया।
नोटिफिकेशन में कहा गया,
"भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का नंबर 46) की धारा 8 की उप-धारा 3 के प्रावधानों और अन्य सभी संबंधित प्रावधानों के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, नीचे दी गई टेबल के कॉलम नंबर (2) में बताई गई जगहों पर कॉलम नंबर (3) में बताए गए ज़िला और एडिशनल सेशन जजों की अदालतों को - कॉलम नंबर (4) में बताए गए अधिकार क्षेत्र के लिए - 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट, 2024' और 'भारतीय न्याय संहिता, 2023' के तहत बताए गए अपराधों और राज्य/केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई एजेंसी की जांच वाले संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के तौर पर तय करता है।"
इन मामलों को देखने के लिए जजों को 'ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास' की शक्तियां दी गईं।