मकर-संक्रांति त्योहार: एमपी हाईकोर्ट ने चीनी मांझे पर बैन को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया

Update: 2025-12-11 13:31 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को इंदौर पुलिस कमिश्नर और आस-पास के जिलों के सुपरिटेंडेंट को चीनी नायलॉन धागे (मांझे) के निर्माण, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर लगे बैन को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।

8 दिसंबर को बेंच ने रजिस्ट्री को चीनी मांझे की अवैध बिक्री और इस्तेमाल के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिससे चोटें और मौतें हो रही हैं।

11 दिसंबर को यह बताया गया कि चीनी मांझे का अवैध इस्तेमाल इंदौर के साथ-साथ आस-पास के जिलों में भी आम है।

गुरुवार को हुई सुनवाई में एमिक्स क्यूरी ने कहा कि मकर-संक्रांति त्योहार, जो 14 जनवरी, 2026 को मनाया जाएगा, पतंग उड़ाने के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। इससे चीनी मांझे की बिक्री और इस्तेमाल में बढ़ोतरी होती है, इसलिए इसके निर्माण, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर बैन को लागू करने के लिए सख्त आदेश पारित किए जाने चाहिए।

राज्य के वकील को अगली सुनवाई की तारीख पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की बेंच ने निर्देश दिया,

"अंतरिम उपाय के तौर पर, यह निर्देश दिया जाता है कि पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर इंदौर, कलेक्टर और आस-पास के जिलों यानी उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और राजगढ़ के पुलिस अधीक्षक निम्नलिखित का पालन सुनिश्चित करें:-

"1. चीनी नायलॉन धागे (मांझे) के निर्माण, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर लगे बैन को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करें।

2. संबंधित अथॉरिटी को यह जांच और निगरानी करनी चाहिए कि उक्त धागा बाजार में न बेचा जाए।

3. राज्य अथॉरिटी को प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से चीनी नायलॉन धागे (मांझे) का इस्तेमाल न करने के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया जा सकता है।

4. आम जनता को भी चीनी नायलॉन धागे (मांझे) के इस्तेमाल और बिक्री के कानूनी/दंडात्मक परिणामों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।"

मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर, 2025 को होगी।

Case Title: In Re Suo Motu v State of MP [WP-48092-2025]

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