वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने वाला गैर-सरकारी कर्मचारी मोटर दुर्घटना दावे में भविष्य की संभावनाओं के अनुदान के लिए स्थायी नौकरी में है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Update: 2024-07-27 06:06 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संबोधित किया कि क्या केवल सरकारी कर्मचारी ही मोटर दुर्घटना मुआवजा दावों में भविष्य की संभावनाओं के अनुदान के उद्देश्य से स्थायी नौकरी में होने के योग्य हैं।

जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की पीठ ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी नौकरी में है, जिसमें उसका वेतन समय-समय पर बढ़ता है या उसे वार्षिक वेतन वृद्धि आदि मिलती है तो ऐसे व्यक्ति को स्थायी नौकरी में माना जाएगा।

दावेदार ने भोपाल में मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (MACT) द्वारा दिए गए मुआवजे में वृद्धि की मांग करते हुए इस तरह की अपील की थी। यह तर्क दिया गया कि मृतक, भोपाल में कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सहायक प्रोफेसर, स्थायी नौकरी करता था। उन्होंने दावा किया कि न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए 10% के बजाय भविष्य की संभावनाओं के रूप में 15% जोड़ा जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया कि संघ मुआवजा सभी अपीलकर्ताओं को दिया जाना चाहिए, न कि केवल पहले को।

बीमा कंपनी के वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रतिवादियों ने दावा किया कि प्राइवेट कॉलेज में मृतक की स्थिति सरकारी नौकरी के रूप में योग्य नहीं थी। उन्होंने तर्क दिया कि भविष्य की संभावनाओं की गणना के उद्देश्य से केवल सरकारी कर्मचारियों को ही सरकारी नौकरी रखने वाला माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि दुर्घटना में सहभागी लापरवाही के कारण मुआवज़े की राशि कम होनी चाहिए।

जस्टिस पालीवाल ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (2017) के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट की मिसाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए दलीलों की छानबीन की, जहां यह माना गया कि स्व-नियोजित व्यक्तियों और निश्चित वेतन वाले व्यक्तियों दोनों के लिए भविष्य की संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए, यह स्वीकार करते हुए कि आय और आवधिक वेतन बढ़ाने के प्रयासों के कारण समय के साथ उनकी आय में वृद्धि होने की संभावना है।

अदालत ने पुष्टि की कि सरकारी नौकरी की अवधारणा सरकारी रोजगार से परे है। समय-समय पर वेतन वृद्धि और संशोधन वाली कोई भी स्थिति जैसे कि मृतक की असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भूमिका सरकारी नौकरी के रूप में योग्य है। भविष्य की संभावनाओं के सिद्धांत को तदनुसार लागू किया जाना चाहिए।

अदालत ने आंशिक रूप से अपील स्वीकार कर ली, जिससे मुआवज़ा 2,72,260 रुपये बढ़ गया। अब कुल मुआवज़ा 36,95,260 रुपये है, जो ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मूल मुआवज़े 34,23,000 रुपये से ज़्यादा है।

केस टाइटल- अंजुम अंसारी और अन्य बनाम आर. राजेश राव और अन्य।

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