भोपाल गैस त्रासदी को 40 साल हो गए लेकिन अधिकारी अभी भी उदासीन: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीले कचरे के शीघ्र निपटान का आदेश दिया

Update: 2024-12-12 09:16 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने भोपाल में अब बंद हो चुकी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री साइट से जहरीले कचरे को न हटाए जाने को "दुखद स्थिति" करार देते हुए अधिकारियों को साइट को तुरंत साफ करने और क्षेत्र से कचरे/सामग्री के सुरक्षित निपटान के लिए सभी उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया।

ऐसा करते हुए, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यदि चार सप्ताह के भीतर कचरे को निर्धारित स्थान पर नहीं भेजा जाता है, तो राज्य के मुख्य सचिव और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बताएंगे कि विभिन्न अदालती आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। 3 दिसंबर को आदेश पारित करने वाले हाईकोर्ट ने कहा कि संयोग से भोपाल में एमआईसी गैस आपदा 40 साल पहले इसी तारीख को हुई थी।

चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा, "हालांकि कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन वे न्यूनतम हैं और इस कारण से उनकी सराहना नहीं की जा सकती कि वर्तमान याचिका वर्ष 2004 की है और लगभग 20 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन प्रतिवादी पहले चरण में हैं... यह वास्तव में खेदजनक स्थिति है, क्योंकि प्लांट साइट से जहरीले कचरे को हटाना, एमआईसी और सेविन प्लांट को बंद करना और आसपास की मिट्टी और भूजल में फैले दूषित पदार्थों को हटाना भोपाल शहर की आम जनता की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। संयोग से, भोपाल में एमआईसी गैस आपदा ठीक 40 साल पहले इसी तारीख को हुई थी।"

कोर्ट ने कहा, "हम यह समझने में विफल हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा 23.03.2024 की योजना के अनुसार समय-समय पर विभिन्न निर्देश जारी करने के बावजूद, आज तक जहरीले कचरे/सामग्री को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। गैस त्रासदी की तारीख से 40 साल बीत जाने के बावजूद वे अभी भी निष्क्रियता की स्थिति में हैं। हालांकि योजना को मंजूरी दे दी गई है, अनुबंध प्रदान किया गया है, लेकिन अभी भी अधिकारी निष्क्रियता में हैं, जिससे आगे की कार्रवाई करने से पहले एक और त्रासदी हो सकती है।"

इसके बाद उसने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को एक साथ बैठने का निर्देश दिया और अगर किसी अनुमति या किसी औपचारिकता की आवश्यकता है, तो उसे एक सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि अगर कोई भी विभाग उसके आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो "विभाग के प्रमुख सचिव पर न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा"।

अदालत ने निर्देश दिया, "इसके अलावा, विषाक्त अपशिष्ट/सामग्री को हटाने के लिए कदम उठाए जाएं और आज से चार सप्ताह के भीतर उन्हें निर्दिष्ट स्थान पर भेजा जाए, ऐसा न करने पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार के मुख्य सचिव और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव व्यक्तिगत रूप से इस अदालत के समक्ष उपस्थित होकर बताएंगे कि इस अदालत द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया है। यदि कोई भी प्राधिकारी इस अदालत के आदेशों के पालन के संबंध में कोई बाधा या रुकावट पैदा करता है, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के मुख्य सचिव सुनवाई की अगली तारीख को सूचित करेंगे, ताकि यह अदालत उक्त प्राधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सके।"

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विषाक्त अपशिष्ट/सामग्री के परिवहन और निपटान के दौरान "सभी सुरक्षा उपाय" किए जाएंगे।

न्यायालय 2004 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें न्यायालय के संज्ञान में केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र को साफ करने के लिए प्रभावी कदम उठाने में निष्क्रियता को लाने का प्रयास किया गया था, जहां हजारों टन विषाक्त अपशिष्ट और रसायन अभी भी डंप पड़े हैं।

जब 30 मार्च, 2005 को मामले की सुनवाई हुई, तो मामले की गंभीरता पर विचार करने के बाद विषाक्त अपशिष्ट हटाने/विनाश के कार्यान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। न्यायालय ने 'टास्क फोर्स समिति' को ठेकेदार द्वारा किए जा रहे कार्य की निगरानी करने और हर तीन सप्ताह में एक बार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

अपने 11 सितंबर के आदेश (इस वर्ष पारित) में पक्षों ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया था कि ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया था। उक्त आदेश में न्यायालय ने म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच करने तथा अगली सुनवाई पर कार्य की प्रगति के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, यह निर्देश दिया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत एक वरिष्ठ अधिकारी अगली सुनवाई पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह स्पष्ट करेगा कि जब केन्द्र सरकार द्वारा निधि उपलब्ध करा दी गई है, तो कार्य शुरू करने में देरी क्यों हो रही है।

इसके बाद, 3 दिसंबर को न्यायालय ने कहा कि यद्यपि कुछ कदम उठाए गए हैं, फिर भी वे न्यूनतम हैं। अतः न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव को इस देश के पर्यावरण कानूनों के तहत अपने वैधानिक दायित्वों एवं कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने निर्देश दिया, “हम भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री स्थल की तत्काल सफाई करने तथा संबंधित क्षेत्र से संपूर्ण विषाक्त अपशिष्ट/सामग्री को हटाने एवं सुरक्षित निपटान के लिए सभी उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश देते हैं। निर्देशों को लागू करने के लिए यदि कोई लागत आएगी, तो उसका वहन राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पहले ही निर्देशित किया जा चुका है।”

केन्द्र सरकार के वकील ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार को अपना हिस्सा पहले ही दे दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने वह राशि खर्च नहीं की है। जबकि राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि उन्हें 126 करोड़ रुपए पहले ही मिल चुके हैं और ठेका दिया जा चुका है तथा ठेकेदार को उक्त राशि का 20% भुगतान किया जा चुका है, लेकिन आज तक संबंधित ठेकेदार ने कोई कदम नहीं उठाया है। आगे कहा गया कि वे तीन सप्ताह के भीतर प्रक्रिया शुरू कर देंगे। क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण बोर्ड, धार ने कहा कि वे सामग्री का निपटान करने के लिए तैयार हैं तथा उनके पास 12 ट्रक उपलब्ध हैं तथा राज्य सरकार विषाक्त अपशिष्ट/सामग्री के परिवहन के लिए उनका उपयोग कर सकती है।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अनुपालन रिपोर्ट को प्रमुख सचिव, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के व्यक्तिगत हलफनामे के साथ समर्थित किया जाएगा तथा उक्त रिपोर्ट में अगले दिन से प्रत्येक दिन की प्रगति शामिल होगी। इसके बाद मामले को 6 जनवरी, 2025 को सूचीबद्ध किया गया।

केस टाइटल: आलोक प्रताप सिंह (मृतक) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य

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