सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार और अन्य बनाम जोसेफ और अन्य में अपने हालिया फैसले में प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कई सिद्धांतों पर चर्चा की।
कोर्ट ने कहा,
“कब्जा खुला, स्पष्ट, निरंतर और दूसरे पक्ष के दावे या कब्जे के प्रतिकूल होना चाहिए। इस सबंध में सभी तीन क्लासिक आवश्यकताओं, यानी एनईसी 6, यानी, निरंतरता में पर्याप्त; एनईसी क्लैम, यानी, प्रचार में पर्याप्त; और एनईसी प्रीकैरियो, यानी, स्वामित्व और ज्ञान से इनकार करते हुए, प्रतियोगी के प्रतिकूल, को सह-अस्तित्व में होना चाहिए।
इस संबंध में, न्यायालय ने कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम भारत सरकार, (2004) 10 एससीसी 779 सहित कई निर्णयों पर भरोसा किया।
इसके अलावा, न्यायालय ने दोहराया कि प्रतिकूल कब्जे का दावा करने वाले व्यक्ति को ऐसे दावे को साबित करने के लिए स्पष्ट और ठोस सबूत दिखाना होगा। (ठाकुर किशन सिंह बनाम अरविंद कुमार, (1994) 6 एससीसी 591)
यह पाया गया कि"लंबे समय तक किसी संपत्ति पर कब्जा रखने मात्र से प्रतिकूल कब्ज़े का अधिकार नहीं मिल जाता" (गया प्रसाद दीक्षित बनाम डॉ. निर्मल चंदर और अन्य, (1984) 2 एससीसी 286 ) और "इस तरह के स्पष्ट और निरंतर कब्जे के साथ एनिमस पोसिडेंडी भी होना चाहिए - कब्जा करने का इरादा या दूसरे शब्दों में, असली मालिक को बेदखल करने का इरादा"।
एनिमस पोसिडेंडी के महत्व को स्पष्ट करते हुए न्यायालय ने कहा कि "एनिमस पोसिडेंडी की अनुपस्थिति में अनुमेय कब्जा या कब्जा प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं बनेगा।" (एलएन अश्वत्थामा बनाम पी प्रकाश, (2009) 13 एससीसी 229)
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त याचिका न केवल स्वामित्व पर सवाल उठाए जाने पर बचाव के रूप में उपलब्ध है, बल्कि उस व्यक्ति के दावे के रूप में भी उपलब्ध है जिसने अपना स्वामित्व पूरा कर लिया है।
साथ ही, केवल बेदखली आदेश पारित करने से कब्जे पर रोक नहीं लगती और न ही उसकी बेदखली होती है। (बालकृष्ण बनाम सत्यप्रकाश, (2001) 2 एससीसी 498)
अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम हरफूल सिंह, (2000) 5 एससीसी 652 का जिक्र करते हुए कहा कि जब कार्यवाही की भूमि, जिस पर प्रतिकूल कब्जे का दावा किया गया है, सरकार की है, तो न्यायालय अधिक गंभीरता, प्रभावशीलता, और सावधानी के साथ जांच करने के कर्तव्य से बंधा हुआ है, क्योंकि इससे अचल संपत्ति पर राज्य का अधिकार/स्वामित्व नष्ट हो सकता है।
हरफूल सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
“12. जहां तक प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व की पूर्णता का प्रश्न है और वह भी सार्वजनिक संपत्ति के संबंध में, इस प्रश्न पर अधिक गंभीरता से और प्रभावी ढंग से विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें अंततः अचल संपत्ति पर राज्य के अधिकार/स्वामित्व की क्षति शामिल है।''
प्रतिकूल कब्जे की दलील उचित विवरण के साथ दी जानी चाहिए, जैसे कि कब्जा कब प्रतिकूल हो गया, न्यायालय को किसी भी राहत देने के लिए दलील से आगे नहीं बढ़ना है, दूसरे शब्दों में, याचिका को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। (वी राजेश्वरी बनाम टीसी सरवनबावा, (2004) 1 एससीसी 551)
सबूत के बोझ के संबंध में न्यायालय ने कहा कि यह प्रतिकूल कब्जे का दावा करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। प्रारंभ में अपना स्वामित्व सिद्ध करने का भार भूस्वामी पर पड़ता था। इसके बाद यह दूसरे पक्ष पर प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व साबित करने के लिए स्थानांतरित हो जाता है।
अंत में, न्यायालय ने यह भी कहा कि दूसरी ओर, राज्य प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपने नागरिकों की भूमि पर दावा नहीं कर सकता क्योंकि यह एक कल्याणकारी राज्य है। (हरियाणा राज्य बनाम मुकेश कुमार, (2011) 10 एससीसी 404)
केस टाइटल: केरल सरकार और अन्य बनाम जोसेफ और अन्य, सिविल अपील 3142/2010
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 621; 2023 आईएनएससी 693