BNSS 2023 के तहत सार्वजनिक उपद्रव रोकने की प्रक्रिया : धारा 151 से 156

Update: 2024-08-16 12:59 GMT

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है और जिसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) को प्रतिस्थापित किया है, में सार्वजनिक उपद्रव (Public Nuisances) से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

इन प्रावधानों में से महत्वपूर्ण धाराएँ—धारा 151 से 156—कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों (Executive Magistrates) को सार्वजनिक उपद्रवों को रोकने और निपटने के लिए अधिकार देती हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनता के उपयोग के स्थान बिना बाधा या खतरों के रहें।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सार्वजनिक उपद्रवों से निपटने के लिए एक मजबूत ढाँचा प्रदान करती है। धारा 151 से 156 कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों को सक्रिय कदम उठाने के लिए सशक्त बनाती है जिससे जनता की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित हो सके।

ये प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था की आवश्यकता और व्यक्तियों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाते हैं, और अनुपालन और आपत्ति के लिए एक स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया प्रदान करते हैं। इन धाराओं के माध्यम से, संहिता सार्वजनिक स्थानों को बिना अवरोधों, खतरों और उपद्रवों से मुक्त रखने का प्रयास करती है।

धारा 151: संदर्भ और अवलोकन

धारा 151 इस संहिता के तहत सार्वजनिक उपद्रवों से निपटने के लिए प्रारंभिक संदर्भ प्रदान करती है। यह धारा कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को इस बात की अनुमति देती है कि वे पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य विश्वसनीय जानकारी के आधार पर सार्वजनिक शांति और व्यवस्था में किसी भी निकटतम खतरे को रोकने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। यह धारा आगे की विस्तृत कार्रवाईयों के लिए आधार प्रदान करती है जो धारा 152 से 156 के अंतर्गत की जा सकती हैं।

धारा 152: सार्वजनिक उपद्रवों को हटाने के लिए सशर्त आदेश

धारा 152 के तहत, एक कार्यपालिका मजिस्ट्रेट—जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट या उप-मंडल मजिस्ट्रेट—को यह अधिकार है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर अवैध बाधाओं या उपद्रवों को हटाने या उन्हें नियंत्रित करने के लिए सशर्त आदेश (conditional orders) जारी कर सकते हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या जनता के लिए खतरनाक होते हैं।

ये आदेश निम्नलिखित मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं:

1. अवैध बाधाएँ या उपद्रव (Obstructions or Nuisances): मजिस्ट्रेट सार्वजनिक स्थानों, जैसे सड़कों, नदियों या चैनलों से किसी भी अवैध बाधा या उपद्रव को हटाने का आदेश दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक सड़क विक्रेता व्यस्त फुटपाथ को अवरुद्ध कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट विक्रेता को अपनी दुकान हटाने का आदेश दे सकते हैं।

2. हानिकारक व्यापार या व्यवसाय (Harmful Trades or Occupations): यदि कोई व्यापार या व्यवसाय सार्वजनिक स्वास्थ्य या आराम के लिए हानिकारक माना जाता है, तो मजिस्ट्रेट इसे नियंत्रित या निषिद्ध कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक फैक्ट्री जो आवासीय क्षेत्र के पास हानिकारक धुएं का उत्सर्जन कर रही है, उसे अपनी गतिविधियों को बंद करने या स्थानांतरित करने का आदेश दिया जा सकता है।

3. खतरनाक निर्माण (Dangerous Constructions): मजिस्ट्रेट उन भवनों के निर्माण या उन पदार्थों के निपटान को रोक सकते हैं जिनसे आग या विस्फोट होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में अनधिकृत पटाखा निर्माण इकाई को अपने संचालन को बंद करने का आदेश दिया जा सकता है।

4. खतरनाक ढाँचे या पेड़ (Risky Structures or Trees): मजिस्ट्रेट उन ढाँचों या पेड़ों को हटाने, मरम्मत या समर्थन देने का आदेश दे सकते हैं जो गिरने और नुकसान पहुँचाने के खतरे में हैं। उदाहरण के लिए, एक जीर्ण-शीर्ण इमारत जो राहगीरों के लिए खतरा उत्पन्न करती है, उसे हटाने का आदेश दिया जा सकता है।

5. असुरक्षित टैंक या कुएँ (Unsafe Tanks or Wells): यदि कोई टैंक, कुआँ या खुदाई जनता के लिए खतरा उत्पन्न करती है, तो मजिस्ट्रेट उसे घेरने का आदेश दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्कूल के पास खुला कुआँ ढकने या घेरने का आदेश दिया जा सकता है।

6. खतरनाक जानवर (Dangerous Animals): मजिस्ट्रेट खतरनाक जानवरों को मारने, बंद करने या निपटाने का आदेश दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक जंगली जानवर एक आवासीय क्षेत्र में घूम रहा है, तो मजिस्ट्रेट उसे पकड़ने और दूसरी जगह भेजने का आदेश दे सकते हैं।

मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया आदेश सशर्त होता है, जिसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति पर यह आदेश लागू होता है उसे इस आदेश का पालन करने या इसे चुनौती देने का अवसर मिलता है।

धारा 153: आदेश की सेवा (Service of Orders)

धारा 153 के अनुसार, धारा 152 के तहत जारी किए गए आदेशों की सेवा (service) के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आदेश को यदि संभव हो तो व्यक्तिगत रूप से सेवा दी जानी चाहिए।

यदि व्यक्तिगत सेवा संभव नहीं है, तो आदेश को सार्वजनिक घोषणा द्वारा और संबंधित स्थानों पर सूचना चिपकाकर अधिसूचित (notify) किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि बाधा उत्पन्न करने वाले ढाँचे के मालिक का पता नहीं चल पाता है, तो आदेश को उस ढाँचे पर चिपकाया जा सकता है।

धारा 154: अनुपालन या आपत्ति (Compliance or Objection)

धारा 154 के अनुसार, जिस व्यक्ति पर आदेश लागू होता है उसके पास दो विकल्प होते हैं: या तो आदेश में निर्धारित समय के भीतर आदेश का पालन करें या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर आदेश को चुनौती दें। उपस्थिति को ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (audio-video conferencing) के माध्यम से भी किया जा सकता है, जिससे अनुपालन में लचीलापन मिलता है।

धारा 155: अनुपालन न करने के परिणाम (Consequences of Non-Compliance)

धारा 155 में उन परिस्थितियों को बताया गया है जब व्यक्ति आदेश का पालन नहीं करता है या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखता है। ऐसे मामलों में, व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागीदार बनता है। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया आदेश निश्चित हो जाता है, जिसका अर्थ है कि इसे बिना किसी और आपत्ति के लागू किया जाएगा।

धारा 156: सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित विवाद (Disputes Regarding Public Rights)

धारा 156 उन स्थितियों को संबोधित करती है जब जिस व्यक्ति पर आदेश लागू होता है वह सड़क, नदी, चैनल या स्थान के संबंध में सार्वजनिक अधिकार (public right) के अस्तित्व से इनकार करता है। इस स्थिति में, मजिस्ट्रेट को मामले की जाँच करनी होती है।

यदि इनकार का समर्थन करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य (reliable evidence) मिलता है, तो कार्यवाही को तब तक रोका जाता है जब तक कि सक्षम अदालत (competent court) द्वारा इस मुद्दे का निपटारा नहीं हो जाता। हालांकि, यदि कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं मिलता है, तो मजिस्ट्रेट आदेश को लागू करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति दावा करता है कि उसके संपत्ति से गुजरने वाला सार्वजनिक मार्ग कानूनी रूप से सार्वजनिक मार्ग नहीं है, तो मजिस्ट्रेट को इस दावे की जाँच करनी होगी। यदि दावा विश्वसनीय पाया जाता है, तो आदेश के लागू होने को अदालत के निर्णय तक रोका जाता है।

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