हिंदू उत्तराध‌िकार अध‌िनियम से पहले और बाद में हिंदू का वसीयत करने का अध‌िकार

Update: 2020-07-20 06:01 GMT

अशोक किनी

एलआरएस द्वारा वी कल्याणस्वामी (डी) बनाम एलआरएस द्वारा एल भक्तवत्सलम (डी) मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला वसीयत के निष्पादन से जुड़े कानूनी सिद्धांतों की विस्तृत चर्चा करता है। यह माना जाता है कि, ऐसी स्थिति में, जब वसीयत के दोनों उप‌स्थित गवाह मर चुके हों , तब यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि कम से कम एक उपस्थित गवाह का सत्यापन उसका लिखावट में हो। जब दोनों उपस्थित गवाहों की मृत्यु हो चुकी हो, तो यह माना जाता है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत आवश्यक रूप से सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, बरअक्स कि दोनों गवाहों द्वारा सत्यापन को प्रमाणित किया जाए।

फैसले की इस पहलू का पहले ही एक रिपोर्ट में ‌निस्तारण किया जा चुका है। उन तथ्यों को यहां पढ़ा जा सकता है।

मौजूदा वसीयत 10.05.1955 को लागू की गई थी, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू होने से पहले। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से पहले और बाद में हिंदू की वसीयत बनाने की शक्ति की जांच की है। सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले को, जस्टिस केएम जोसेफ ने लिखा है, जिसे नीचे पढ़ा जा सकता है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से पहले

कोर्ट ने पाया कि हिंदू कानूनी ग्रंथों में वसीयत की अवधारणा का संदर्भ नहीं दिया गया है, हालांकि कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से पहले ही हिंदू के, अपनी अलग और स्व-अर्जित संपत्त‌ि के, वसीयत के अधिकार को माना है।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 से पहले, न्यायालय ने पाया कि ऐसा कोई विशेष कानून नहीं था जो, ऐसे मामलों का निपटारा करता हो। इससे पहले का 1865 का उत्तराधिकार अधिनियम हिंदुओं पर लागू नहीं होता था। हिंदू विल्स एक्ट 1870 में मद्रास शहर में हिंदुओं की वसीयतों पर लागू होता था।

एक हिंदू द्वारा वसीयत का निष्पादन, 1925 का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पारित होने के बाद, एक जनवरी 1927 से विनियमित किया गया था। एक हिंदू द्वारा निष्पादित एक समान्य वसीयत के मामले में, धारा 63 की आवश्यकता होती है, जिसमें ऐसी वसीयत के सत्यापन के लिए न्यूनतम दो गवाहों का होना अनिवार्य। ( सामान्य वसीयत, वह वसीयत है, जिसे उस व्यक्ति को छोड़कर जो विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत बना सकता है, हर व्यक्ति बना सकता है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 65 देखें)

अदालत ने आगे उल्लेख किया कि, एक संयुक्त हिंदू परिवार के एक सदस्य के पास, जिसके पास अपनी अलग संपत्ति है, वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से पहले भी अपनी अलग संपत्ति की वसीयत कर सकता था।

यदि यह एक संयुक्त परिवार की संपत्ति थी, तो शक्ति तीन स्थितियों पर निर्भर थी-

-जहां परिवार संयुक्त रहता है, उस स्थिति में समान उत्तरा‌‌धिकारी का अपना हित होगा। जहां तक ​​इस हित का सवाल है, यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से पहले वसीयत का विषय नहीं हो सकता था।

-ऐसे मामले में जहां, टाइटल में कोई बाधा होती है है या स्थिति में विभाजन होता है, यानी संयुक्त परिवार की स्थिति में बंटवारे के अर्थ में विभाजन होता है, जो किसी समान उत्तराध‌िकारी द्वारा घोषित किसी भी स्पष्ट घोषणा के कारण होता है। यह शब्दों से हो सकता है। यह आचरण से हो सकता है। यह विभाजन के लिए मुकदमा दाखिल होने से हो सकता है। जब इस तरह का व्यवधान होता है, तो संयुक्त परिवार की संपत्ति में समान उत्तराध‌िकार का हिस्सा एक वास्तविकता बन जाता है और कानून और परिवार के सदस्यों के अधिकारों के अनुसार ठोस आकार लेता है। यह परिध‌ि और सीमा विभाजन के साथ एक साथ हो भी सकता है और नहीं भी।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से पहले कानून के तहत इस तरह के परिदृश्य में, संयुक्त परिवार में विघटन हासिल करके, जीवित रहने के सिद्धांत पर अधिकार समाप्त हो जाता है सामान उत्तराधिकारी का हिस्सा निर्विवाद हो जाता है...

-परिवार में किसी टाइटल या स्थिति के विभाजन के बाद शेयर के अनुसार परिवार के संपत्त‌ि का एक और परिध‌ि और सीमा विभाजन होता है। ...हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से पहले भी ऐसी संपत्ति के वसीयत की क्षमा हिंदू के पास मौजूद थी।

हिंदू उत्तराधिकार अध‌िनियम लागू होने के बाद

1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के पारित होने के बाद एक हिंदू को वैधान‌िक रूप से वसीयत को निष्पादित करने की शक्ति प्राप्त हुई। हिंदूउत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 में यह प्रावधान है कि कोई भी ‌‌हिंदू किसी भी संपत्ति का वसीयतनामे से या अन्य वसीयत प्रबंध के जर‌िए निस्तारण कर सकता है, जो कि, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, या किसी अन्य कानून के लागू होने और हिंदुओं पर लागू होने के प्रावधानों के अनुसार, उसके द्वारा निस्तारण किए जाने में सक्षम है।

इस प्रावधान की व्याख्या ने आगे स्पष्ट किया गया है कि एक मिताक्षरा सहसंयोजक संपत्ति में तारवाड़, तवाज्झी, इल्लोम, कुटुम्बा या कवारू के सदस्य की तरावाड़, तवाज्‍झी, इल्लोम, कुटुम्बा या कवारू की संपत्ति में रुचि है, उस वक्त लागू इस अधिनियम या किसी अन्य कानून में निहित होने के बावजूद, उसे इस धारा के अर्थ में उसके द्वारा या उसके द्वारा ‌निस्तार‌ित किए जाने में सक्षम संपत्ति के रूप में समझा जाएगा।

निष्कर्ष यह है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा लाया गया परिवर्तन यह है: बंटवारे के अर्थ में एक विभाजन के बिना भी एक समान उत्तराध‌िकारी द्वारा दूसरे को विभाजन के बारे में संप्रेषित किए जाने पर एक हिंदू के लिए संयुक्त परिवार में अपने हितों की वसीयत का विकल्प खुला है। अधिनियम से पहले, यह 'हित' व‌सीयत का विषय नहीं हो सकता था। 

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