मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य: भारत में शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करना

Update: 2024-04-27 12:54 GMT

मिस मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार के महत्व और जीवन के अधिकार और मानवीय गरिमा से इसके संबंध पर प्रकाश डाला है। यह लेख मामले के तथ्यों, प्रस्तुत कानूनी मुद्दों, अदालत के फैसले और भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए मामले के व्यापक महत्व की व्याख्या करता है।

संविधान (छियासीवाँ संशोधन) अधिनियम 2002 से पहले, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। 2002 के संशोधन में अनुच्छेद 21ए पेश किया गया, जो शिक्षा के अधिकार की रक्षा करता है।

हालाँकि, मिस मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य मामले का फैसला इस संशोधन से पहले किया गया था और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने शिक्षा के अधिकार को एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार और जीवन के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्थापित किया। तब से भारतीय अदालतों ने स्वास्थ्य, पानी और भोजन के अधिकार जैसे अन्य सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए अन्य मामलों में इस निर्णय पर भरोसा किया है।

मामले के तथ्य

उत्तर प्रदेश की रहने वाली कुमारी मोहिनी जैन ने कर्नाटक के एक निजी कॉलेज, श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कोर्स के लिए आवेदन किया था। कॉलेज ने रुपये जमा करने का अनुरोध किया। पहले वर्ष की ट्यूशन फीस के लिए 60,000 रुपये और शेष वर्षों की फीस को कवर करने के लिए बैंक गारंटी। जैन और उनका परिवार अनुरोधित राशि वहन करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए कॉलेज ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया।

जैन ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उस अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें निजी मेडिकल कॉलेजों को उन छात्रों से उच्च ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी गई थी, जिन्हें 'सरकारी सीटों' पर प्रवेश नहीं मिला था। मामले में प्रतिवादी के रूप में कर्नाटक मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन और श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज भी शामिल थे।

कानूनी मुद्दों

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने तीन मुख्य प्रश्न थे:

1. शिक्षा का अधिकार: क्या भारतीय संविधान के तहत शिक्षा के अधिकार की गारंटी है?

2. कैपिटेशन फीस: क्या निजी स्कूलों को कैपिटेशन फीस वसूलने की अनुमति देना शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है?

3. समान सुरक्षा: क्या शैक्षणिक संस्थानों में कैपिटेशन फीस वसूलना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कानून के तहत समान सुरक्षा की गारंटी देता है?

फ़ैसला

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि, हालांकि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और मानव गरिमा के मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के निर्माताओं ने इसे बनाया है अपने नागरिकों को शिक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है।

न्यायालय ने यह भी पाया कि निजी शिक्षण संस्थानों को ट्यूशन के लिए कैपिटेशन फीस लेने की अनुमति देना शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। जिन छात्रों को 'सरकारी सीटें' नहीं मिलीं, उनसे ऊंची फीस वसूल कर निजी संस्थान योग्यता के बजाय वित्तीय क्षमता के आधार पर शिक्षा तक पहुंच को सीमित कर रहे थे।

निर्णय का सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निजी शिक्षण संस्थानों में 'कैपिटेशन शुल्क' वसूलने की प्रथा शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। शिक्षा का यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और मानवीय गरिमा के अधिकार के साथ-साथ अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत कानून के तहत समान सुरक्षा के अधिकार से निहित है।

सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी शैक्षणिक संस्थान, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, में प्रवेश के लिए एक शर्त के रूप में कैपिटेशन फीस का भुगतान करने की आवश्यकता के खिलाफ फैसला सुनाया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा तक पहुंच हर किसी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। यदि राज्य निजी संस्थानों के माध्यम से अपनी शैक्षिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का विकल्प चुनता है, तो उन संस्थानों को राज्य के समान संवैधानिक मानकों का पालन करना होगा।

कैपिटेशन फीस वसूलने से शिक्षा तक पहुंच योग्यता के बजाय आय पर आधारित हो जाती है, जो शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। इसे मनमाना भी माना जाता है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 में बताए गए कानून के तहत समान सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है।

कोर्ट ने पाया कि सरकारी अधिसूचना के तहत श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज द्वारा ली गई फीस कैपिटेशन फीस थी, ट्यूशन फीस नहीं। इसलिए, ये फीस वसूलना कर्नाटक शैक्षणिक संस्थान (कैपिटेशन शुल्क का निषेध) अधिनियम का उल्लंघन था।

शिक्षा के अधिकार का महत्व

मिस मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का निर्णय महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में स्थापित किया। न्यायालय के फैसले ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा मानव गरिमा और व्यक्तिगत विकास का एक प्रमुख पहलू है।

इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि राज्य के एजेंट के रूप में कार्य करने वाले निजी संस्थानों का कर्तव्य है कि वे उच्च शिक्षा के वितरण में समान पहुंच और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करें। इस निर्णय ने एक मिसाल कायम की कि शैक्षिक अवसर किसी व्यक्ति की वित्तीय क्षमता तक सीमित नहीं होने चाहिए।

मिस मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को जीवन और मानवीय गरिमा के अधिकार से जोड़कर, कोर्ट ने व्यक्ति के विकास और जीवन की समग्र गुणवत्ता में शिक्षा के मौलिक महत्व पर जोर दिया। यह निर्णय सभी के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में निजी शिक्षण संस्थानों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाने के रूप में भी काम करता है।

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